NH मामलों की निगरानी अब खुद करेगा हाइकोर्ट, रोड मैप पेश करने का दिया निर्देश
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 23 Mar 2021 10:23 AM
हाइकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि हाइकोर्ट राज्य के सभी नेशनल हाइवे की सड़कों के मामलों की निगरानी स्वयं करेगा.
पटना. हाइकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि हाइकोर्ट राज्य के सभी नेशनल हाइवे की सड़कों के मामलों की निगरानी स्वयं करेगा. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को नेशनल हाइवे से संबंधित मामले पर सुनवाई की.
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि वे अगली सुनवाई पर राज्य के सभी एनएच से संबंधित रोड मैप को कोर्ट में प्रस्तुत करें. कोर्ट ने इस तरह के कार्य को करने का निर्णय खुद से लिया है.
साथ ही साथ खंडपीठ ने हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि ऐसी 40 रिट याचिकाओं को अलग से रजिस्टर किया जाये ताकि सभी राष्ट्रीय उच्च पथों की निगरानी की जा सके और उक्त योजनाओं में हो रही बाधाओं को दूर किया जा सके.
उल्लेखनीय है कि अधिकतर नेशनल हाइवे के मामलों में जमीन के अधिग्रहण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जमीन के अधिग्रहण का काम राज्य सरकार के पदाधिकारी द्वारा किया जाता है.
हाइकोर्ट द्वारा फिलहाल एनएच- 83, पटना-गया- डोभी, एनएच -77 हाजीपुर – मुजफ्फरपुर, एनएच – 2 वाराणसी – औरंगाबाद व एनएच – 80 मुंगेर – मिर्जाचौकी वाया कहलगांव, भागलपुर की निगरानी की जा रही है.
उक्त आदेश नेशनल हाइवे केसेज बनाम बिहार सरकार के मामले में एनएचएआइ के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया केएन सिंह व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को सुनने के बाद पारित किया. उक्त मामले में आगे की सुनवाई 25 मार्च को की जायेगी.
Posted by Ashish Jha
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










