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बिहार में नियुक्ति पत्र के लिए शिक्षकों को पुलिस से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ कर दिया कि उन्होंने इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारियों और नियोजन पदाधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं.

पटना. प्राथमिक-मध्य स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने के दौरान पुलिस की तरफ से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र की अभी कोई जरूरत नहीं है. 42 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की तरफ से ट्वीट कर दी गयी है.

दरअसल शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तरफ तमाम समस्याएं और शंकाएं शिक्षा विभाग से पूछी जा रही थीं. शिक्षा निदेशक ने एक अन्य ट्वीट में साफ किया है कि दहेज विरोध से जुड़ा संकल्प कि ”दहेज लूंगा न दूंगा” महज खुद की घोषणा है. इसके लिए किसी तरह के शपथ पत्र की जरूरत नहीं है.

अपनी तरफ से दी गयी तमाम जानकारियों संदर्भ में केवल एक शपथ पत्र चाहिए होगा. इसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय दिया जाना है. यह शपथ पत्र न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर का होना चाहिए. यह शपथ पत्र किसी भी जिले का हो सकता है.

गृह अथवा जहां नियुक्ति हो रही हो, उसकी फोटोकॉपी अभ्यर्थी विद्यालय में या अन्य जगह जहां मांगी जाये दे सकते हैं . अगर शपथ पत्र 23 फरवरी की तिथि को आधार मान कर बनवा लिया गया है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ कर दिया कि उन्होंने इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारियों और नियोजन पदाधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं.

उन्होंने बताया कि जिस दिन आप शपथ ले रहे हैं उसी दिन की आयु सम्बन्धी विवरणी उसमें भरी जानी होगी. शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर साफ किया है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से योगदान के समय दिया जाना जरूरी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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