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बिहार में नयी नियमावली से भड़के हैं शिक्षक, आठ सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर देंगे धरना

बिहार में नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक भड़के हुए हैं. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 27 को जिला मुख्यालय पर धरना देगा. ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि नये अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में जब तक संशोधन नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आठ सूत्री मांगों को लेकर 27 मई को धरना देगा. धरना 38 जिला मुख्यालयों पर दिया जायेगा. इसमें सभी प्राथमिक शिक्षक शामिल होंगे. इसके साथ सभी जिलों से शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे. ये बातें सोमवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय एग्जीबिशन रोड में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहीं.

जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, होगा आंदोलन 

बृजनंदन शर्मा ने कहा कि जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मान लेती है, हम आंदोलन वापस नहीं लेने वाले. आंदोलन धीरे-धीरे और गति पकड़ता जायेगा. संघ के महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि बिहार सरकार जब तक अपनी नयी अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन नहीं करती और पंचायती राज नगर निकाय के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों का सामंजन बिना परीक्षा लिए राज्य कर्मी के रूप में नहीं करती, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

आठ सूत्री मांगों की पूर्ति होने तक होगा आंदोलन 

संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, वरीय उपाध्यक्ष नुनुमणि सिंह, वरीय उपाध्यक्ष राम अवतार पांडेय, उपाध्यक्ष घनश्याम यादव, पटना मंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव मिथिलेश शर्मा एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता प्रेमचंद्र ने कहा कि सभी आठ सूत्री मांगों की पूर्ति सरकार नहीं करती हम आंदोलनरत रहेंगे.

ये हैं आठ सूत्री मांगें

  • बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त 2023 में संशोधन करते हुए बिना किसी परीक्षा के स्थानीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाये.

  • सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाये.

  • 31 दिसंबर 1995 के पश्चात नियुक्त सहायक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए एमएसीपी, वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाये.

  • सेवाकाल में मृत्यु उपरांत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देते हुए शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाये एवं पूर्व से नियुक्त सभी अनुकंपा आश्रित शिक्षकों को सहायक शिक्षक का वेतनमान तथा सेवा शर्त का लाभ दिया जाये.

  • केंद्र के अनुरूप डीए 25 प्रतिशत से अधिक होने पर शहरी क्षेत्र में एचआरए में वृद्धि की जाये. शहरी क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों को शहरी परिवहन भत्ता का लाभ दिया जाये.

  • छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में एक जनवरी 2006 से सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को शेड्यूल्ड टू के अनुसार ग्रेड पे के हिसाब से प्रवेश वेतन दिया जाये.

  • वर्षवार वरीयता सूची बनाकर सभी सहायक शिक्षक स्नातक शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को स्नातक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाये एवं स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाये.

  • स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाये और उपरोक्त सभी शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ दिया जाये.

Prabhat Khabar Digital Desk
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