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पीडीएस विक्रेताओं की बैठक, उपभोक्ताओं को दस दिनों के अंदर कराना होगा केवाईसी

बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने के बिंदु पर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश दिया गया

सुपौल. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का ई केवाईसी कराए जाने के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विवेकानंद कुमार के उपस्थिति में नगर परिषद क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बैठक हुई. बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने के बिंदु पर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश दिया गया. मुख्य रूप से जन वितरण प्रणाली के लाभुकों का सत्यापन करते हुए उनका केवाईसी कराना है. केवाईसी करने के लिए उपभोक्ता अपने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता या अन्य किसी भी डीलर के पास जाकर पॉश मशीन के माध्यम से अपने आधार का सत्यापन करवाते हुए अपना केवाईसी करना सुनिश्चित करेंगे. सभी जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को 10 दिन के भीतर केवाईसी करा लेना अत्यंत ही आवश्यक है. ताकि सभी लोगों का सत्यापन हो सके एवं निर्वाध रूप से लाभुक अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता से नियमित रूप से अनाज का उठाव कर सके. कुछ लाभुक यदि राज्य के बाहर भी रहते हैं या रोजगार के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं तो कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में भी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के पास जाकर अपना केवाईसी करवा सकते हैं. एसडीएम श्री कुमार ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी वैध लाभुक केवाईसी करने से वंचित नहीं रहे. संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लगातार सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का अनुश्रवण करते हुए समय सीमा के भीतर सभी उपभोक्ताओं का केवाईसी करना सुनिश्चित करें. साथ ही सभी उपभोक्ताओं को केवाईसी करने के महत्व की जानकारी देने व केवाईसी करने के लिए अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि समय से पूर्व सभी उपभोक्ता निर्वाध अनाज का लाभ उठाने के लिए अपना केवाईसी कर सके. बैठक में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के संघ के सभी प्रतिनिधि एवं जनवितरण प्रणाली के विक्रेता उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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