साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दो को किया आरोपमुक्त

सुपौल : बीते एक दशक पूर्व जदिया थाना कांड संख्या 10/05 में बनाये गये नामजद आरोपी को साक्ष्य के अभाव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने आरोप से मुक्त कर दिया है. जानकारी देते बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरिश्चंद्र मिश्र ने बताया कि जदिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा खाप निवासी सत्य नारायण मंडल […]
सुपौल : बीते एक दशक पूर्व जदिया थाना कांड संख्या 10/05 में बनाये गये नामजद आरोपी को साक्ष्य के अभाव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने आरोप से मुक्त कर दिया है. जानकारी देते बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरिश्चंद्र मिश्र ने बताया कि जदिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा खाप निवासी सत्य नारायण मंडल व नवल मंडल के ऊपर सुरेंद्र ऋषिदेव ने अपने साला बोदो ऋषिदेव का हत्या कर दिये जाने का आरोप लगाया था.
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री मिश्र ने कोर्ट को बताया कि उक्त वाद वर्ष 2005 का है. साथ ही अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर मिलने के बाद भी ना तो चिकित्सक और ना ही अनुसंधान कर्ता द्वारा न्यायालय को समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया. यहां तक कि सूचक के कथनानुसार घटना की जानकारी उन्हें रामेश्वर मंडल व डोमी मंडल के द्वारा मिला था.
साथ ही डोमी ठाकुर का साक्ष्य भी नहीं कराया गया. वहीं रामेश्वर मंडल द्वारा बताया गया कि वे हत्या की घटना की जानकारी सूचक को नहीं दिया था. इधर आरोप से मुक्त होने के उपरांत सत्य नारायण मंडल व नवल मंडल ने बताया कि देर ही सही न्यायालय द्वारा समुचित न्याय प्रदान किया गया है.
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