युवती पर हमला के आरोपी को सात वर्ष की सजा

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प्रतिनिधि, सुपौलअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने युवती को चाकू घोंप कर जख्मी करने के आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. पिपरा थाना कांड संख्या 139/12 एवं सत्रवाद संख्या 255/12 की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी हटवरिया निवासी सिंटू […]

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प्रतिनिधि, सुपौलअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने युवती को चाकू घोंप कर जख्मी करने के आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. पिपरा थाना कांड संख्या 139/12 एवं सत्रवाद संख्या 255/12 की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी हटवरिया निवासी सिंटू राम उर्फ बुग्गा को धारा 307 एवं 452 के तहत सात वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 में एक वर्ष, धारा 324 में तीन वर्ष, धारा 354 में दो वर्ष तथा धारा 341 में एक माह के कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजा एक साथ चलेगी. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं किये जाने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय सूत्रों के अनुसार 23 अगस्त, 2012 की मध्य रात्रि को आरोपी ने सूचक के घर में घुस कर उसे चाकू से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. चिल्लाने पर आरोपी भाग गया. इसके बाद युवती के माता-पिता उसे सदर अस्पताल लाये. युवती ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि आरोपी द्वारा पूर्व में उसे शादी करने की बात कही गयी, किसी अन्य से शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी. बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से नागेंद्र नारायण ठाकुर ने हिस्सा लिया.

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