श्रम योगी मान-धन योजना की जिले में हुई शुरुआत, पेंशन सप्ताह का आयोजन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Dec 2019 8:25 AM (IST)
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सुपौल : मुख्यालय स्थित डीआरसीसी भवन के सभागार में गुरुवार को श्रम संसाधन विभाग के सौजन्य से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत श्रमिकों को योजना का लाभ एवं पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पेंशन सप्ताह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता अखिलेश झा, उप विकास […]
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सुपौल : मुख्यालय स्थित डीआरसीसी भवन के सभागार में गुरुवार को श्रम संसाधन विभाग के सौजन्य से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत श्रमिकों को योजना का लाभ एवं पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पेंशन सप्ताह का आयोजन किया गया.
कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता अखिलेश झा, उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार सिन्हा एवं श्रम अधीक्षक मो अनिसुल हक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ववलित कर किया. अपर समाहर्ता श्री झा ने बताया कि केंद्र सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को 15 फरवरी 2019 को श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है.
इस योजना के तहत असंगठित कर्मकारों, जिसमें गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार एवं धर्षय श्रव्य कर्मकारों को योजना में शामिल किया गया है.
श्रम संसाधन विभाग को दी गयी जिम्मेदारी : इसके प्रावधानों को सरजमीन पर लागू कराने के बारे में डीडीसी श्री सिन्हा ने बताया कि इस कार्य के लिए सरकार द्वारा श्रम संसाधन विभाग को जिम्मेदारी देते हुए श्रमिको के कल्याणार्थ वह सब अधिकार देने का निर्देश दिया गया है, जो श्रमिको के हित में है. ताकि श्रमिकों को अन्यत्र भटकना नहीं पड़े और सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना से श्रमिक लाभान्वित हो सके.
श्रम अधीक्षक श्री हक ने उपस्थित श्रम संगठनों के प्रतिनिधि एवं श्रमिकों को जानकारी दी कि इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वालों को देने का प्रावधान है. इसके लिए सर्वप्रथम श्रम संसाधन विभाग में संबंधित कोटि के श्रमिकों को निबंधन कराना आवश्यक है. निबंधन हेतु बैंक का बचत खाता एवं आधार संख्या अनिवार्य है.
बताया कि जिसकी मासिक आय 15 हजार से अधिक हो, वे लाभार्थी निबंधन के पश्चात आयु के हिसाब से निर्धारित रुपये अंशदान देंगे. जिसमें उतनी ही राशि राज्य और केंद्र सरकार के अंश दान के रूप में दिया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान विशेष काउंटर के माध्यम से उपस्थित श्रमिकों का निबंधन करने की व्यवस्था की गई थी. इस कार्यक्रम में जिला के विभिन्न प्रखंड से असंगठित श्रम संगठनों के प्रतिनिधि एवं श्रमिकों ने भाग लिया.
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