39 विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित करने का आदेश

Updated at : 13 Nov 2019 1:39 AM (IST)
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39 विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित करने का आदेश

सुपौल : प्रमंडलीय आयुक्त सैंथिल के कुमार ने एक मामले की सुनवाई करते कोसी प्रमंडल के तीनों जिले सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक महीने के भीतर प्रबंध समिति का गठन करने का आदेश दिया है. यह आदेश भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के विद्यापुरी वार्ड नंबर 02 निवासी अनिल […]

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सुपौल : प्रमंडलीय आयुक्त सैंथिल के कुमार ने एक मामले की सुनवाई करते कोसी प्रमंडल के तीनों जिले सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक महीने के भीतर प्रबंध समिति का गठन करने का आदेश दिया है.

यह आदेश भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के विद्यापुरी वार्ड नंबर 02 निवासी अनिल कुमार सिंह द्वारा प्रथम अपील पर सुनवाई के दौरान जारी किया. जारी आदेश में उन्होंने कहा कि सुपौल जिले के 39 माध्यमिक विद्यालय बिना प्रबंध समिति के गठन का संचालित हो रहा है. जो काफी गंभीर मामला है एवं नियम के प्रतिकूल है. आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश मिश्र को इसे गंभीरता से लेने का आदेश जारी किया.
एचएम के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर आरोप समर्पित करने का दिया आदेश
भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के अनिल कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्त सहरसा के समक्ष प्रथम अपील दायर कर आरोप लगाया था कि सुपौल जिले के कई माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिना प्रबंध समिति का गठन किये वित्तीय कार्य एवं खाता का संचालन किया जा रहा है. वहीं सरकार के द्वारा प्रत्येक चार माह पर बैठक बुलाने के निर्देश का भी उल्लंघन हो रहा है.
श्री सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि निदेशक के द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन सुपौल डीइओ द्वारा नहीं किया जा रहा है. जिसकी सुनवाई के उपरांत डीइओ सुपौल ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि 39 माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन नहीं किया गया है.
आदेश का नहीं हो रहा अनुपालन
आयुक्त ने एक महीना के भीतर उक्त सभी विद्यालयों में नियमानुसार प्रबंध समिति का गठन कराने का निर्देश डीइओ को दिया है. इसके अलावे प्रबंध समिति का गठन किये जाने एवं इसमें कोताही बरतने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर निदेशक (माशि) को उपलब्ध कराने हेतु डीइओ को कहा गया था.
आयुक्त ने इस निर्णय को सुपौल के अतिरिक्त प्रमंडल के अन्य दोनों जिला मधेपुरा व सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर उन विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित करने का आदेश दिया गया. जहां इसका अनुपालन नहीं किया गया है.
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