प्रतिनिधि, सीवान. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के कारतूस क्रय करने की रसीद के साथ एवं कितना कारतूस व्यय की गई उसकी साक्ष्य विवरणी के साथ शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 27 मई से 2 जून तक संबंधित थाने में होगा. इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. यदि तय तिथियों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाता है तो अनुज्ञप्ति निलंबन रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी. निर्धारित तिथि को भौतिक सत्यापन हेतु पदाधिकारियों को थानों में प्रतिनियुक्त किया गया है. प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन होगा. यह पदाधिकारी करेंगे भौतिक सत्यापन- सीवान नगर थाना के लिए विजय कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय सीवान को प्रतिनियुक्त किया गया है. सीवान मुख्यालय थाना के लिए अंचलाधिकारी सीवान सदर को प्रतिनियुक्त किया गया है. वहीं जीरादेई थाना, मैरवा, भगवानपुर हाट, नौतन, गुठनी, दरौली, हुसैनगंज, आंदर, रघुनाथपुर, गोरेयाकोठी, बड़हरिया,सिसवन, पचरुखी व बसंतपुर थाना के लिए संबंधित अंचल अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है. जबकि जीबी नगर थाना के लिए अंचलाधिकारी महाराजगंज, असांव थाना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी आंदर, एमएच नगर थाना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी हसनपुरा, जामो थाना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी लकड़ी नवीगंज, दरौंदा थाना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौंदा, महाराजगंज थाना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज को प्रतिनियुक्त किया गया है. जिला सूचना जन संपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन एवं कारतूस क्रय करने की रसीद के साथ एवं कितना कारतूस व्यय की गई है उसकी साक्ष्य विवरणी के साथ शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे.
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