गुठनी.
नगर पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य बाजार सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़क, रास्ता, नाला और अन्य सरकारी भूमि पर फैले निर्माणों से यातायात बाधित होने और सरकारी कार्य प्रभावित होने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के भीतर स्वयं कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है. मंगलवार को जारी इस निर्देश के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में प्रचार-वाहन के माध्यम से लगातार लोगों को सूचना दी जा रही है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा दें, अन्यथा निर्धारित समय सीमा समाप्त होते ही प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान क्षेत्र में स्वच्छता, सुगम आवागमन और आमजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. सीओ डॉ विकास कुमार ने बताया कि लंबे समय से हो रहे अवैध अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित थी और कई सरकारी कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही थी. ऐसे परिस्थितियों में सख्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. सीओ ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए स्वयं अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें. उनका कहना है कि स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बनाये रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को लागू कर रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

