कोर्ट ने दो आरोपियों पर लगाया जुर्माना
Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 26 Nov 2025 10:03 PM
सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भूपेश कुमार पांडे को कचहरी से घर जाते समय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मारपीट कर छिनतई करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपियों को प्रोबेशन बांड एवं प्रत्येक पर 10 हजार आर्थिक दंड की सजा दी है.
सीवान. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भूपेश कुमार पांडे को कचहरी से घर जाते समय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मारपीट कर छिनतई करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपियों को प्रोबेशन बांड एवं प्रत्येक पर 10 हजार आर्थिक दंड की सजा दी है. प्रोबेशन बांड एवं अर्थ दंड की शर्त पर आरोपियों को पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने के शर्त पर रिहा करने का आदेश भी पारित कर दिया. अदालत ने प्रोबेशन बांड में तीन वर्ष की अवधि निश्चित करते हुए स्पष्ट किया है कि इस अवधि के अंतर्गत सूचक भूपेश कुमार पांडे के साथ किसी भी अप्रिय घटना पाए जान पर आरोपियों को तीन साल की सजा भुगतना पड़ सकती है. बताया जाता है कि दरौली थाना के कुम्हटी गांव निवासी अधिवक्ता भूपेश पांडे 19 अक्टूबर 2009 को अपने घर जा रहे थे तभी इस गांव के मनन जी पांडे एवं सतीश पांडे उर्फ मुन्ना पांडे ने जमीन की विवाद को लेकर उनके साथ मारपीट किया. उपरोक्त घटना को लेकर दरौली थाने में भूपेश पांडे ने प्राथमिक की कांड संख्या 74/ 2009 दर्ज कराया था. अदालत ने पीड़ित पक्ष भूपेश पांडे को आर्थिक दंड स्वरूप प्रत्येक आरोपियों पर 10-10 हजार निर्धारित किया है जो पीड़ित सूचक भूपेश पांडेय के पक्ष में भुगतेय होगा.अभियोजन की ओर से मामले में अभियोजन पदाधिकारी सद्दाम हुसैन एवम बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर ने बहस किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










