सीवान में सफाई व्यवस्था सुधारने को प्रशासन सख्त, नगर निकायों को जारी हुआ निर्देश

Published by : YUVRAJ RATAN Updated At : 28 May 2026 7:26 PM

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सड़क पर लगा कूड़े का अंबार

Siwan News : सीवान में स्वच्छता मिशन तेज, 15 दिन में कार्ययोजना जमा करना अनिवार्य

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Siwan News (विवेक कुमार सिंह) : शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिये जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने जिले के सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के तहत विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. खास बात यह है कि नगर निकायों को अब अपने कुल कोष का 30 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन पर खर्च करना होगा.जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. शुभाष सी. पांडेय एवं अन्य मामले में 5 मई 2026 को महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं.

सफाई और अपशिष्ट निस्तारण पर प्रशासन सख्त

इसी के आलोक में केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीपीएचईईओ मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2029 तक की विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी होगी. डीएम ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि शहरों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाये. साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और मजबूत किया जाये, ताकि हर वार्ड में शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा उठाव सुनिश्चित हो सके.आदेश में सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, कम्पोस्टिंग और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया है. इसके अलावा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, उपभोक्ता शुल्क वसूली और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था भी कार्य योजना में शामिल करने को कहा गया है.

डीएम ने तय की समयसीमा

डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नगर निकायों को विभागीय प्रस्तावों से अलग कोई बेहतर व्यवस्था जरूरी लगती है तो वे अपनी ओर से अतिरिक्त कार्य योजना भी प्रस्तावित कर सकते हैं.प्रशासन का उद्देश्य शहरों को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है. जिले के कई नगर निकायों में अब तक ठोस कचरा प्रबंधन पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो सका है. कई जगहों पर कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह आदेश नगर निकायों के लिये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. डीएम ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे एक पक्ष यानी 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्य योजना तैयार कर समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की कार्रवाई समय पर की जा सके.

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