सीवान: सांसद के लेटर पैड के दुरुपयोग के आरोप में डीईओ कार्यालय का लिपिक निलंबित, फर्जी हस्ताक्षर मामले की होगी जांच
सांसद और लेटर की तस्वीर
Saran News: सीवान में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक रंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उन पर सांसद के लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है. मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.
Siwan News: (मनीष गिरी) सांसद के लेटर पैड और कथित फर्जी हस्ताक्षर के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय के तत्कालीन निम्न वर्गीय लिपिक रंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है. सारण प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई) संजय कुमार ने यह कार्रवाई डीईओ की अनुशंसा और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की है. निलंबन के साथ मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
डीईओ की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई
आरडीडीई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीईओ, सीवान ने लिपिक रंजय कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' के तहत आरोप पत्र गठित करते हुए प्रतिकूल एवं अमर्यादित आचरण, कार्यकलाप और अवैध भुगतान से जुड़े आरोपों को प्रमाणित मानते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
सांसद ने लगाया फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड के दुरुपयोग का आरोप
मामले में स्थानीय सांसद विजयलक्ष्मी देवी ने भी शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि रंजय कुमार ने उनके फर्जी हस्ताक्षर किए तथा सांसद के लेटर पैड का दुरुपयोग किया. सांसद ने संबंधित कर्मी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
स्पष्टीकरण नहीं देने पर निलंबन
विभाग की ओर से आरोपित लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया. विभाग ने इसे आरोपों की गंभीरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की.
डायट सोनपुर बनाया गया मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान रंजय कुमार का मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सोनपुर (सारण) निर्धारित किया गया है. उन्हें बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जीवनयापन भत्ता दिया जाएगा, जो मुख्यालय से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा.
45 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
विभागीय जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सीवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है. आरडीडीई ने जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोप पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर विधिवत जांच पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. वहीं आरोपित कर्मचारी को आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर साक्ष्यों सहित अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
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पत्रकारिता के क्षेत्र में विवेक रंजन पाण्डेय का आठ वर्षों का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी और डिजिटल मीडिया से की तथा विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए रिपोर्टिंग, डिजिटल कंटेंट लेखन, लाइव कवरेज, हेडलाइन लेखन, ब्रेकिंग न्यूज, फैक्ट चेकिंग में विशेषज्ञता हासिल की. वर्तमान में वे प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों का लेखन और विश्लेषण कर रहे हैं.
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विवेक रंजन पाण्डेय ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाचार लेखन, मीडिया एथिक्स, डिजिटल जर्नलिज्म और जनसंचार के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया.
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