आंदर के सीओ व बीडीओ से शोकॉज

फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों के होने वाले इ-केवाईसी व फार्मर आइडी तैयार करने को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. इस मामले को लेकर अधिकारी सहित कर्मियों पर कार्रवाई भी जारी है. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने आंदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी से किसान पंजीकरण कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं लेने व लापरवाही बरतने के मामले में शोकॉज किया है.
प्रतिनिधि, सीवान. फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों के होने वाले इ-केवाईसी व फार्मर आइडी तैयार करने को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. इस मामले को लेकर अधिकारी सहित कर्मियों पर कार्रवाई भी जारी है. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने आंदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी से किसान पंजीकरण कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं लेने व लापरवाही बरतने के मामले में शोकॉज किया है. डीएम ने यह कार्रवाई किसान पंजीकरण योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में की है. जहां उन्होंने आंदर में किसान पंजीकरण की प्रगति को अत्यंत ही असंतोषजनक पाया. डीएम ने दोनों से दो दिनों के भीतर जवाब तलब किया है. वहीं दूसरी ओर इसी प्रखंड के पंचायत सचिव अंगद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जबकि पंचायत कार्यपालक सहायक टुनटुन कुमार, शंभु कुमार साह, रवि कुमार गुप्ता, मंटू कुमार भगत, प्रकाश कुमार, ओम प्रकाश, सूरज कुमार व सुमंत कुमार शर्मा ने शोकॉज किया है. दूसरी ओर बड़हिरया प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी से भी शोकॉज किया गया है. फार्मर रजिस्ट्री मामले में डीएम ने दिया महत्वपूर्ण आदेश- इधर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने फार्मर रजिस्ट्री मामले जारी अपने आदेश में कहा है कि विभागीय निदेशानुसार फार्मर रजिस्ट्री एव ई केवाइसी कार्य को जिला में शत-प्रतिशत किसानों का करवाना है. परंतु वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा हुई बैठक में कुछ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व कर्मियों द्वारा कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया है, जिस कारण समस्या उत्पन्न हो रही है.उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निदेश दिया है कि वे अविलंब प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों की गहन समीक्षा करें तथा यदि किसी पदाधिकारी व कर्मी द्वारा अभी तक 10 अथवा 10 से कम किसानों का फार्मर रजिसट्री करवाया गया है, तो वैसे पदाधिकारी व कर्मी को चिन्हित कर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अगले आदेश तक वेतन या मानदेय भुगतान स्थगित कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.
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