मतदान केंद्रों की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हाथ

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 04 Nov 2025 9:37 PM

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जिले में शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम पूरा कर लिया गया है. इस बार जिले के सभी मतदान केंद्रों को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है. मतदान केंद्र पर इस बार सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी के जवान सुरक्षा के लिए तैनात किये गये हैं.

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प्रतिनिधि, सीवान.जिले में शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम पूरा कर लिया गया है. इस बार जिले के सभी मतदान केंद्रों को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है. मतदान केंद्र पर इस बार सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी के जवान सुरक्षा के लिए तैनात किये गये हैं. जिले में सैनिकों की कंपनियां पहुंच चुकी है. मोर्चाबंदी शुरू कर दी गयी है. मतदान केंद्रों पर इस बार बिहार पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है. डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश ने बताया कि मतदान के दिन चप्पे-चप्पे पर बलों की तैनाती रहेगी. इसके लिए जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों ने अपना कमान संभाल लिया है. आसमान से ड्रोन से निगरानी की जायेगी, चुनाव में किसी प्रकार की कमी नहीं हो इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गयी है. 100 मीटर दूर ही टेंट लगा सकेंगे प्रत्याशी राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि के बाहर इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा. सभी सेक्टर अफसर हर घंटे एसएमएस से वोटिंग का प्रतिशत समेत बूथ से जुड़ी हर जानकारी भेजेंगे. वोटिंग के बाद डीएवी में बने वज्रगृह में रखा जायेगा. निषेधाज्ञा लागू रहेगी- छह नवंबर को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 लागू रहेगी. सुबह 05 बजे से संध्या 06 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया सहित) का परिचालन एवं आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदाथों, घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. यदि किसी वाहन में अथवा व्यक्ति के पास तेजाब अथवा घातक रसायन पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इन्हें रहेगी छूट: निर्वाचन कार्य में लगे वाहन, मतदाता निजी वाहन से मतदान के लिए जा सकेंगे, लेकिन, निजी वाहन को मतदान केंद्र से दो सौ मीटर पहले रोकना होगा. संपूर्ण जिला में मतदान की तिथि छह नवंबर को केवल निर्वाचन कार्य और आपातकालीन सेवा से जुड़े नौका का ही परिचालन होगा, आपात सेवाओं जैसे एंबुलेंस, पानी टंकी, विद्युत की संकटकालीन सेवा, मिल्क वाहन, रोगी को अस्पताल ले जाने वाले वाहन के परिचालन की अनुमति होगी. चुनाव कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं सीपीएमएफ के उपयोग में आने वाले वाहन एवं उनके आग्नेयास्त्र मान्य होंगे.मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है.

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