एससी/एसटी आयोग ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा न्याय

Published by :DHARMENDRA KUMAR
Updated at :13 May 2026 11:58 AM
विज्ञापन
एससी/एसटी आयोग ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा न्याय

एसी-एसटी आयोग के अध्यक्ष सीवान पहुंचे

विज्ञापन

मनीष गिरि की रिपोर्ट

सीवान. समाहरणालय सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नयी दिल्ली के सदस्य लव कुश कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. इसमें जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय व एसपी पूरन कुमार झा ने इनका स्वागत किया़ इस दौरान सदस्य ने कहा कि आयोग का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय एवं सम्मान दिलाना है. सर्वप्रथम एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की गहन समीक्षा की गयी. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन एवं पीड़ितों को अनुमान्य मुआवजा का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाये. वहीं, अनुसूचित जाति के छात्रों की प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत वितरण 15 दिनों में पूर्ण करने काे निर्देशित करते हुए छात्रावासों की स्थिति को सुधारने पर बल दिया. साथ हीं वासभूमि विहीन एससी परिवारों को तीन डिसमिल भूमि एवं प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्राथमिकता पर देने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया. सभी थानों में एससी/एसटी हेल्प डेस्क को क्रियाशील रखने एवं आयोग के टाल फ्री नंबर 14566 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही गयी. इसके अलावा सामुदायिक भवन सह वर्कशेड, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति ग्राम विकास योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा गया. साथ हीं साथ समूह योजना का लाभ देने का निर्देश जीविका के जिला प्रबंधक को दिया गया. वहीं बैंकों से ऋण देने में प्राथमिकता देने को कहा गया. बैठक के अंत में उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन जिला प्रशासन बेहतर ढंग से कर रहा है. इसमें और गति देने की आवश्यकता है. वहीं जिलाधिकारी ने भी यह आश्वस्त किया कि दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा.

विज्ञापन
DHARMENDRA KUMAR

लेखक के बारे में

By DHARMENDRA KUMAR

DHARMENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन