ePaper

Siwan News : टाटा मोटर्स को 30 दिनों में गाड़ी बदलने या मरम्मत का आदेश

Updated at : 10 Jul 2025 6:07 PM (IST)
विज्ञापन
Siwan News : टाटा मोटर्स को 30 दिनों में गाड़ी बदलने या मरम्मत का आदेश

शहर के दक्षिण टोला निवासी राजीव रंजन की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स ग्रुप के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है. आयोग ने टाटा मोटर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को या तो नयी नैनो कार उपलब्ध कराये अथवा अपने खर्च पर गाड़ी की मरम्मत कराये.

विज्ञापन

सीवान. शहर के दक्षिण टोला निवासी राजीव रंजन की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स ग्रुप के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है. आयोग ने टाटा मोटर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को या तो नयी नैनो कार उपलब्ध कराये अथवा अपने खर्च पर गाड़ी की मरम्मत कराये. आदेश का अनुपालन 30 दिनों के भीतर नहीं करने की स्थिति में जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है. मामले की जानकारी के अनुसार, राजीव रंजन ने टाटा मोटर्स की नैनो कार खरीदी थी जो वारंटी अवधि में ही खराब हो गयी. लेकिन एजेंसी द्वारा न तो कार की मरम्मत करायी गयी और न ही समाधान दिया गया. इसको लेकर राजीव रंजन ने उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया. उन्होंने बताया कि फाइनेंसर को भी सूचना दी गयी, लेकिन सभी ने उनकी समस्या को अनदेखा कर दिया. राजीव ने कहा कि नैनो कार मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के सपनों की कार है, लेकिन टाटा मोटर्स की लापरवाही और त्रुटिपूर्ण सेवा ने उनके विश्वास को तोड़ दिया. आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद एवं सदस्य मनमोहन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया. आयोग ने आदेश में कहा कि विपक्षी 30 दिनों के अंदर नयी गाड़ी उपलब्ध कराएं या अपने खर्च पर पूरी मरम्मत कराएं. साथ ही फाइनेंसर को निर्देश दिया गया कि वह बकाया किस्तें बिना ब्याज स्वीकार करें. वादी को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति तथा मुकदमा खर्च के लिए कुल 10 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया. आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में नैनो कार की कुल कीमत तथा बकाया किस्त की राशि घटाकर वादी को इजराय वाद की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHAH ABID HUSSAIN

लेखक के बारे में

By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन