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हत्याकांड का मुख्य आरोपित दोषी करार

Updated at : 23 Jun 2025 10:11 PM (IST)
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हत्याकांड का मुख्य आरोपित दोषी करार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को कांड का दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमिल कुमार गोप ने बहस किया.

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प्रतिनिधि, सीवान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को कांड का दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमिल कुमार गोप ने बहस किया. जानकारी दी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य अभियुक्त भुवाली अब्बासी को भादवि क की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया है और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. बताया जाता है कि मैरवा थाना के कैथवली निवासी रियाजुद्दीन अब्बासी व उसके पिता लोगों के घर उत्सव के अवसर पर बधाई गीत गाने जाते थे. इसी क्रम में 19 जून 2023 को संध्या 7:00 बजे जब रियाजुद्दीन अब्बासी उसके पिता मुलाजिम अब्बासी के साथ घर पर बैठे थे तो पड़ोसी भूवाली अब्बासी और उनके परिवार के अन्य तीन सदस्य आ गए और बोले कि चलो हम जहां से कहते हैं वहां चलकर बधाई गीत गाना है. इस बात पर मुलाजिम अब्बासी ने कहा कि वह कहीं नहीं जायेगा. दोनों के बीच वाद विवाद हुई. भूवाली अब्बासी ने अपने पास रखे चाकू से ताबड़तोड़ मुलाजिम अब्बासी पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. मुलाजिम अब्बासी के पुत्र रियाज अब्बासी के बयान पर प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी. मामले में त्वरित सुनवाई की गई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने मामले में बहस किया. उन्होंने बताया कि मामले के तीन अन्य आरोपियों को अदालत में रिहा करने का आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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