सीवान. सिविल जज वरीय कोटि सह विशेष अदालत एमपी एमएलए अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में लगातार अनुपस्थित चल रहे पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद को फरार घोषित कर दिया है. कोर्ट ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई बार आदेश जारी किया था और पुलिस को कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया था. लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो सका और पूर्व विधायक लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए. अभियोजन पक्ष के एपीओ रामानंद सिंह ने न्यायालय में मामले की जानकारी देते हुए उचित आदेश की मांग की. अदालत ने लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक को फरार घोषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. ज्ञात हो कि व्यासदेव प्रसाद सीवान सदर के पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला लंबित है. सूत्रों के अनुसार, वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन अदालत ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें फरार घोषित कर दिया है. अब पुलिस को अदालत के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी. इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है.
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