सीवान एसपी का सख्त एक्शन, 5 थानाध्यक्षों की सैलरी पर चली कैंची

सांकेतिक तस्वीर
सीवान समाहरणालय में आयोजित अभियोजन समीक्षा बैठक में पांच थानाध्यक्षों की अनुपस्थिति पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई की है. बैठक में शामिल न होने पर सभी का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है. यह कार्रवाई आर्म्स एक्ट के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान हुई.
सीवान समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित अभियोजन समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने वाले जिले के पांच थानाध्यक्षों पर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है. बैठक में शामिल नहीं होने को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सभी का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है.
आर्म्स एक्ट के मामलों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी बैठक
जानकारी के अनुसार, 17 जुलाई को समाहरणालय सभागार में आर्म्स एक्ट से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में लंबित और विचाराधीन मामलों की स्थिति, अनुसंधान की प्रगति, अभियुक्तों का विवरण तथा अभियोजन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई.
अनुसंधान और अभियोजन में बेहतर समन्वय के दिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा ने अनुसंधान पदाधिकारियों और अभियोजन पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, साक्ष्यों का प्रभावी प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने तथा दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को आर्म्स एक्ट के मामलों की नियमित निगरानी करते हुए लंबित कांडों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया.
इन पांच थानाध्यक्षों पर हुई कार्रवाई
समीक्षा बैठक में दरौली थानाध्यक्ष अभिनव दुबे, बड़हरिया थानाध्यक्ष छोटन कुमार, जी.बी. नगर थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सिसवन थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार तथा चैनपुर थानाध्यक्ष विजय रंजन अनुपस्थित पाए गए. इस पर पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए सभी पांचों थानाध्यक्षों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया.
भविष्य में बिना अनुमति अनुपस्थित नहीं रहने की चेतावनी
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी सरकारी या समीक्षा बैठक से पूर्व अनुमति लिए बिना कोई अधिकारी अनुपस्थित नहीं रहेगा. साथ ही सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने और अभियोजन से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए.
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