योग्य मतदाता छूटे नहीं व अयोग्य जुटे नहीं

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 25 Jun 2025 10:44 PM

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समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संदर्भ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह जिला पदाधिकारी ने कहा कि योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में न रहे.इसके लिए मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए व्यापक कार्य किया जाना है.

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सीवान. समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संदर्भ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह जिला पदाधिकारी ने कहा कि योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में न रहे.इसके लिए मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए व्यापक कार्य किया जाना है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 25 से 27 जुलाई तक कराया जाना है. पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे. उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था. वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण,लगातार होने वाला प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है. ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके.बैठक में अपर समाहर्ता,उप विकास आयुक्त ,सभी निर्वाची पदाधिकारी,उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें. बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन पुनरीक्षण के क्रम में यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है,तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ही अपना निर्णय लेंगे पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ स्तर अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक मतदाताओं,विशेष रूप से वृद्ध, बीमार,दिव्यांगजन , गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए. इस क्रम में सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति अपेक्षित है. एक अगस्त को किया जाएगा ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक आयोग के उक्त कार्यकम के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 1200 निर्वाचकों के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए 25 जून से 26 जुलाई तक समय सीमा निर्धारित करते हुए युक्तिकरण से संबंधित दिशा निर्देश संसूचित किया गया है. उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन एक अगस्त को किया जायेगा.

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