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siwan election : सुबह छह बजे से मतगणना समाप्ति तक धारा-163 के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा

Updated at : 13 Nov 2025 8:51 PM (IST)
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siwan election : सुबह छह बजे से मतगणना समाप्ति तक धारा-163 के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा

siwan election : दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ डीएम-एसपी ने की बैठक

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siwan election : विधानसभा चुनाव की मतगणना के पूर्व संध्या जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ अदित्य प्रकाश व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने आंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक के दौरान उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी को हर हाल में ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया. कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में प्रत्याशी व उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी (वरीय अधिकारी को छोड़कर) मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. कहा कि मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है. इसके तहत जिला पुलिस बल के जवान तीन लेयर में सेंटर के भीतर एवं बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे. जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं तथा वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की गयी है. अनधिकृत व्यक्तियों को केंद्र के भीतर प्रवेश पर रोक रहेगी.

मतगणना केंद्र पर जाने के लिए पास की व्यवस्था की गयी है. वहीं, सुबह सात बजे से मतगणना की समाप्ति तक केंद्र के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. बताया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इवीएम से मतगणना के लिए कुल 14 टेबल की स्थापना की गयी है. मतगणना केंद्र में शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना कार्य पर सूक्ष्म निगरानी रखने के उद्देश्य से मतगणना नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा सभी कार्यों की सतत एवं प्रभावी मॉनीटरिंग की जायेगी. मतगणना केंद्र पर पेयजल, शौचालय साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही आवश्यक स्थलों को चिह्नित कर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया है.

वाहन पार्किंग के लिए दिये गये कई निर्देश

सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि मतगणना कार्य की समाप्ति तक मतगणना परिसर में मेडिकल टीम को सभी आवश्यक दवाओं के साथ प्रतिनियुक्ति करेंगे. मतगणना परिसर में धुम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस एवं अन्य पेय पदार्थ आदि वर्जित रहेगा. साथ ही मतगणना परिसर में सेलफोन, मोबाइल, वॉकीटॉकी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तथा आपत्तिजनक सामग्री वर्जित रहेगा. सभी मतगणना कर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलों व स्वतंत्र प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ता डीएवी कॉलेज एवं डीएवी हाइस्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से अपना परिचय पत्र दिखाकर मतगणना केंद्र में प्रवेश करेंगे. मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल दृढतापूर्वक उपरोक्त आदेश का अनुपालन करायेंगे. मतगणना अभिकर्ता निर्दिष्ट बैरिकेडिंग मार्ग से संबंधित मतगणना हॉल में प्रवेश करेंगे.

मतगणना परिसर में मीडिया केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है. कोई भी पत्रकार मोबाइल, कैमरा आदि लेकर मतगणना कक्ष का भ्रमण नहीं करेंगे. पत्रकारों के मोबाइल एवं कैमरा आदि सुरक्षित रूप से मीडिया केंद्र में ही रखा जायेगा. गौरतलब हो कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है. अतः कोई भी विजयी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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By SHAILESH KUMAR

SHAILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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