सीवान . जिला उपभोक्ता आयोग ने त्रुटिपूर्ण सेवा को लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाइक एजेंसी एवं बाइक कंपनी पर उपभोक्ता को हुए नुकसान को लेकर आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया है़ बाइक कंपनी को पुरानी बाइक लेकर नयी बाइक उपभोक्ता को देने का आदेश पारित किया है. बताया जाता है कि बृज किशोर पांडे ने छपरा रोड स्थित चाप ढाला के पास विजय सेल्स एजेंसी से इलेक्ट्रॉनिक बाइक एक लाख 23 हजार मूल्य भुगतान कर खरीदा था. लेकिन बाइक ठीक से काम नहीं कर रही थी़ न तो बाइक का नंबर दिया गया, न बीमा करायी गयी. बाद में जब बाइक में परेशानी उत्पन्न हुई तो उपभोक्ता ने बदले में दूसरी बाइक अथवा पैसा मांगा तो सेल्स कंपनी मुकर गयी. थक-हार कर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया की विजय सेल्स कंपनी ने जहां धोखाधड़ी करते हुए उपभोक्ता को गलत बाइक दी है़ आयोग ने विजय सेल्स कंपनी पर उपभोक्ता को हुई आर्थिक एवं मानसिक परेशानी के लिए 30 हजार रुपये आर्थिक दंड, एक हजार मुकदमे का खर्च एवं कंपनी को पुरानी बाइक लेकर इस तरह की बाइक एक माह के अंदर दिए जाने का आदेश पारित किया है. अगर एक माह के अंदर कंपनी बाइक नहीं देती है, तो 9% ब्याज दर से कंपनी और विजय सेल्स को संयुक्त रूप से 163000 उपभोक्ता को भुगतान करना होगा. मामले में उपभोक्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडे ने बहस किया.
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