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30 जून तक राशन कार्डधारी करा सकेंगे इ -केवाइसी

Updated at : 16 Apr 2025 9:24 PM (IST)
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30 जून तक राशन कार्डधारी करा सकेंगे इ -केवाइसी

इ-केवाईसी नहीं कराने वाले अधिकतर लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हट गया है. अब उन्हें अनाज नहीं मिलेगा. ऐसे सभी लाभुक काफी परेशान हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 31 मार्च तक हर हाल में इ-केवाईसी करा लेने का निर्देश सभी लाभुकों को दिया गया था. जिन लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया, उनमें अधिकतर लाभुकों का नाम राशन कार्ड में नहीं दिख रहा है.

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प्रतिनिधि, महाराजगंज. इ-केवाईसी नहीं कराने वाले अधिकतर लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हट गया है. अब उन्हें अनाज नहीं मिलेगा. ऐसे सभी लाभुक काफी परेशान हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 31 मार्च तक हर हाल में इ-केवाईसी करा लेने का निर्देश सभी लाभुकों को दिया गया था. जिन लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया, उनमें अधिकतर लाभुकों का नाम राशन कार्ड में नहीं दिख रहा है. लगभग हर गांव में कई ऐसे लाभुक हैं, जिनके साथ यह समस्या है.डीलरों से मिली जानकारी के अनुसार पीओएस मशीन में कुछ लाभुकों के फिंगर प्रिंट ही नहीं आ रहा है. कुछ लाभुकों का नाम राशन कार्ड व आधार कार्ड में अलग-अलग हैं. इन कारणों से भी उनकआ इ-केवाइसी नहीं हो सका हैं. कुछ लाभुक ऐसे भी हैं, जो इ-केवाइसी कराये ही नहीं हैं. विभाग के निर्देशानुसार सभी लाभुकों को इ-केवाइसी कराना अनिवार्य है. एसडीओ अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक इ-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक लाभुक 30 जून तक ई-केवाईसी करा सकते हैं. पूर्व में 31 मार्च ही इ-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि निर्धारित थी. विभाग ने उसे विस्तारित कर 30 जून कर दिया है. विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक लाभुक के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है. निर्धारित तिथि के बाद बिना आधार सीडिंग वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिये जायेंगे. प्रपत्र-ख भरकर ऑनलाइन करने पर पुनः जुड़ जायेगा नाम, मिलेगा राशन जिन लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिये गये हैं, उनके नाम पुनः जोड़ा जा सकता है. इसके लिए संबंधित लाभुकों को प्रपत्र-ख भरकर ऑनलाइन करना होगा. आपूर्ति विभाग कार्यालय के कर्मी अजय कुमार ने बताया कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने, नाम में संशोधन कराने तथा नाम विलोपित करने के लिए प्रपत्र-ख भरना होगा. इसे ऑनलाइन किये बिना नाम दोबारा नाम नहीं जुड़ सकता है. इसके लिए संबंधित लाभुक को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आइडी की जरूरत पड़ेगी. लाभुकों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है कि वे प्रपत्र-ख भरकर ऑनलाइन कर दें. बोले पदाधिकारी- सभी पात्र लाभुकों का ई-केवाईसी हो सके, इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है. इ-केवाईसी कराने के लिए डीलर लाभुकों को जागरूक करें. प्रपत्र-ख के बारे में भी उन्हें जानकारी दें. अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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