सीवान के अनुदानित स्कूलों से फिर मांगा गया शिक्षक-कर्मी सेवा विवरण, एक सप्ताह की मोहलत
सांकेतिक तस्वीर
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीवान जिले के अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्लस टू महाविद्यालयों से शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों का सेवा विवरण फिर से मांगा है. पूर्व में भेजी गई जानकारी में पाई गई कमियों के कारण यह निर्देश जारी किया गया है, और सभी संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रपत्र में जानकारी जमा करनी होगी.
Siwan News: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से भेजे गये संशोधित प्रपत्र के बाद जिले के अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्लस टू महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का सेवा विवरण एक बार फिर मांगा गया है. जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों और प्राचार्य-सह-सचिवों को संशोधित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक/साक्षरता की ओर से 8 अगस्त को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी सभी संबंधित संस्थानों से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मांगी गयी थी. इसके बाद जिले के विभिन्न विद्यालयों की ओर से सूची कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी थी. समीक्षा के दौरान कई संस्थानों में प्रपत्र निर्धारित निर्देश के अनुरूप नहीं पाये गये. इसके बाद बीएसईबी की ओर से संशोधित प्रपत्र भेजकर दोबारा जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
अब संशोधित प्रपत्र में देनी होगी पूरी जानकारी
जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित संस्थान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रपत्र के आधार पर ही जानकारी तैयार करेंगे. इसमें शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों से संबंधित निर्धारित विवरण को सही तरीके से भरकर कार्यालय में जमा करना होगा.
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्र के अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्लस टू महाविद्यालयों में पत्र की तामिला कराने की जिम्मेदारी दी गयी है, ताकि निर्धारित समय सीमा में सभी संस्थानों से जानकारी प्राप्त की जा सके.
2017 से अब तक का मांगा गया है ब्योरा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक (शैक्षणिक) गिरिश कुमार की ओर से 7 अगस्त को जारी पत्र के अनुसार अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना प्राप्त कर समिति कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है.
संशोधित प्रपत्र में 1 अप्रैल 2017 से अब तक कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की जानकारी मांगी गयी है. इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा.
1 अप्रैल 2017 से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों की जानकारी नहीं देनी
निर्देश में जानकारी की समय-सीमा भी स्पष्ट की गयी है. इसके तहत 1 अप्रैल 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ब्योरा देना है.
वहीं 1 अप्रैल 2017 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की जानकारी नहीं देनी है. इस बिंदु को संशोधित प्रपत्र भरते समय विशेष रूप से ध्यान में रखने को कहा गया है.
पहले भी जमा हुई थी सूची, समीक्षा में सामने आयी कमी
जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार इस संबंध में पहले भी जिले के विभिन्न संस्थानों से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सूची प्राप्त हुई थी. लेकिन समीक्षा के दौरान कई संस्थानों की ओर से मांगी गयी सूचना निर्धारित प्रारूप या निर्देश के अनुरूप नहीं पायी गयी.
इसी वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संशोधित प्रपत्र भेजकर जानकारी दोबारा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अब संबंधित स्कूल और कॉलेजों को नये प्रपत्र के आधार पर अपना रिकॉर्ड तैयार करना होगा.
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एक सप्ताह में कार्यालय को देना होगा विवरण
जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं प्राचार्य-सह-सचिवों को निर्देश दिया है कि संशोधित प्रपत्र के अनुसार जानकारी तैयार कर एक सप्ताह के अंदर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया है कि जानकारी सही, पूर्ण और निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़े.
समिति स्तर पर आगे की कार्रवाई की तैयारी
शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों से संबंधित यह पूरा विवरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाना है. ऐसे में जिला शिक्षा कार्यालय ने संस्थानों को समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है.
अब सीवान जिले के अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्लस टू महाविद्यालयों को संशोधित प्रपत्र के अनुसार अपने यहां कार्यरत और निर्धारित अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों का रिकॉर्ड तैयार कर जिला कार्यालय को सौंपना होगा.
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