मो हसनैन हत्याकांड में जवाहर यादव समेत तीन दोषी करार
Updated at : 24 Oct 2019 12:58 AM (IST)
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सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने ओरमा गांव के जवाहर यादव पुत्र अमोद यादव व ललन चौधरी को भादवि की धारा 302, 149 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी चार नवंबर को सुनवाई की जायेगी. इसके पूर्व में मुखिया बृज मोहन पांडे व भाई ओम प्रकाश पांडे को मो […]
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सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने ओरमा गांव के जवाहर यादव पुत्र अमोद यादव व ललन चौधरी को भादवि की धारा 302, 149 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी चार नवंबर को सुनवाई की जायेगी. इसके पूर्व में मुखिया बृज मोहन पांडे व भाई ओम प्रकाश पांडे को मो हसनैन हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनायी जा चुकी है.
एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा ने बताया कि 15 मई 2016 को हारे हुए प्रत्याशी साबिर मियां, हसनैन, अली अहमद गांव में सुबह 8.30 बजे घूम रहे थे कि पहले से योजना बना कर विद्या सिंह के दरवाजे पर मुखिया बृज मोहन पांडे, ओम प्रकाश पांडे, जवाहर यादव, अमोद यादव, ललन यादव अपने स्कार्पियो व बाइक खड़ा कर बैठे थे.
उसी समय विपक्षियों को देख बृज मोहन पांडे के आदेश पर ओम प्रकाश पांडे ने हसनैन को गोली मार दी. जवाहर यादव, अमोद यादव, ललन चौधरी ने हसनैन को पकड़ लिया था. बृज मोहन पांडे ने फरसा से मार कर अली अहमद को जख्मी कर दिया. जिससे उसकी अंगुली कट गयी. मो हसनैन, साबिर मियां, अली अहमद का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया.
चिकित्सकों ने मो हसनैन व साबिर अली को गंभीर स्थित देखते हुए इलाज के लिये पीएमसीएच भेज दिया. जहां रास्ते में ही हसनैन दम तोड़ दिया. साबिर का इलाज पीएमसीएच में कराया.
न्यायालय में गवाहों की गवाही तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मुफस्सिल थाने के ओरमा गांव के जवाहर यादव पुत्र अमोद यादव व ग्रामीण ललन चौधरी को दोषी पाया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभु सिंह व अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता अभय कुमार राजन का बहस सुनने के बाद यह फैसला जिला जज ने सुनाया है.
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