सीवान : एसीजेएम नौ अमित कुमार पांडे की अदालत में बिना पासपोर्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. प्रत्येक आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह की सजा भुगतना होगा. इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सत्यप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता ठाकुर ज्वाला प्रसाद का बहस पूरा हो गया है.
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बांग्लादेशी कैदियों को तीन वर्ष की िमली सजा
सीवान : एसीजेएम नौ अमित कुमार पांडे की अदालत में बिना पासपोर्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. प्रत्येक आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह की सजा भुगतना होगा. इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सत्यप्रकाश सिंह तथा […]
इस मामले में अभियोजन से छापेमारी दल के दारोगा गौरी शंकर बैठा, तत्कालीन सराया थानाध्यक्ष फेराज हुसैन, मुमताज आलम, उमेश शर्मा की गवाही करायी गयी है. गवाहों ने प्राथमिकी का समर्थन किया है. पुलिस ने जानकारी मिलने पर वरीय पदाधिकारी द्वारा एसआइटी टीम गठित कर मुकदुम सराय मुहल्ला में 12 जनवरी 2016 को छापेमारी कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.
इस मामले में शाही नूर, मो बादल खान, एम आलम, इमदाइल शेख, रिना खातून को बिना पासपोर्ट के हिन्दुस्तान में रहने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसी समय से वे जेल में बंद है. दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद एसीजेएम नौ श्री पांडे ने फैसला सुनाया है.
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