सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए ट्रकचालक व उपचालक को 10-10 वर्षों की सजा तथा तीन लाख 62 हजार रुपये विभिन्न धाराओं में जुर्माना किया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो-दाे वर्षें की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दूसरी तरफ पुलिस अभी तक शराब मालिक तक पहुंचने में नाकामयाब रही है. एक ट्रक अंग्रेजी शराब अंबाला से दानापुर छावनी के लिए जा रही थी.
सूचना मिलने पर अपराध शाखा पटना द्वारा गठित पुलिस टीम ने शराब जब्त की थी. मामले में पुअनि आर्थिक अपराध पटना के दीपक प्रकाश के बयान पर मुफस्सिल थाने प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
मामले में राजस्थान के पाली जिले के रास थाने के रवानियत गांव के ट्रकचालक शकुर कठात तथा सह चालक उमेद कठात को मौके पर शराब लदे ट्रक के साथ 28 दिसंबर, 2017 को गोपालगंज मोड़ स्थित राजेंद्र पार्क के दक्षिण से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उन लोगों के पास से 107 बोरा अफसर च्वाइस ब्लू ग्रीन व्हिसकी, 129 कार्टन व 64 कार्टन इंग्लिश शराब जब्त की थी.
मामले में अभियोजन द्वारा कुल पांच गवाहों में अपराध इकाई शाखा पटना के विजय कुमार ओझा, राजेश नारायण वर्मा, दीपक प्रकाश, मुफस्सिल थाने के अशोक साह व चंद्रमणि की गवाही करायी थी. शराबबंदी के बाद एडीजे दो की अदालत से यह पहला शराब तस्करी मामले में दोषी करार दिया गया था. मामले में अभियोजन से एपीपी अनिल पाठक, बचाव पक्ष से अधिवक्ता पशुपति सिंह ने अपना पक्ष रखा था.