गोली मारकर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने गोली मारकर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों में एक को सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह जानलेवा […]
सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने गोली मारकर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों में एक को सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह जानलेवा हमला सूचक के पुत्र की हत्या को लेकर किया गया है. बता दें कि नौतन थाना के गरार निवासी राम अवध सिंह ने अपने आवेदन में कहा है कि गांव के ही एक दुकान से बीड़ी खरीद कर लौट रहा था कि रास्ते में गांव के ही अवध राम, ओम राम पिता भूखल राम व केशव राम ने घेर लिया.
घेर कर मेरे साथ मारपीट करने लगे केशव राम ने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर से फायर कर दिया. जो मेरे बाये बांह में लगी और मैं वहीं पर गिर गया. मर जाने का नाटक किया. मेरा इलाज नौतन पीएचसी में कराया गया. यह घटना सात मई 2002 को सुबह 8.30 बजे की है. मामले में अभियोजन की तरफ से साक्ष्य और बहस एपीपी अनूप कुमार सिंह ने किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा.
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