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बिहार राजीव रौशन हत्याकांड : नीतीश ने कोर्ट में दी गवाही, कहा, शहाबुद्दीन ने बेटे से करायी मेरे भाई की हत्या

तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की करायी गयी पेशी सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-वन विनोद शुक्ल की अदालत में राजीव रौशन हत्याकांड में गुरुवार को गवाही करायी गयी. इसमें राजीव रौशन के भाई नीतीश राज ने कहा कि शहाबुद्दीन के इशारे पर उसके बेटे ओसामा ने राजीव रौशन […]

तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की करायी गयी पेशी
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-वन विनोद शुक्ल की अदालत में राजीव रौशन हत्याकांड में गुरुवार को गवाही करायी गयी. इसमें राजीव रौशन के भाई नीतीश राज ने कहा कि शहाबुद्दीन के इशारे पर उसके बेटे ओसामा ने राजीव रौशन की गोली मार कर हत्या की थी. विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह, विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह ने कहा कि नीतीश राज ने अपनी गवाही के दौरान प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया. उसने कहा कि राजीव रौशन को ओवरब्रिज के पास 16 जून, 2014 को ओसामा ने अपने साथियों के साथ गोली मारी थी. बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो मोबिन व उत्तिम मियां ने जिरह की.
वहीं राजीव रौशन हत्याकांड में अखलाक अहमद व चंदन चौधरी के खिलाफ अलग से सत्र वाद चल रहा है. इसमें डाक्टर अजहर अहमद गनी को गवाही देने के लिए कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. प्रतापपुर गोली कांड व कमरूलहक अपहरण कांड एवं अन्य एक मामले में आंशिक सुनवायी की गयी. तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी करायी गयी.
तत्कालीन जेल अधीक्षक ने शहाबुद्दीन के खिलाफ दी गवाही जेल के अंदर चल रही विशेष अदालत में एसीजेएम तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में जेल अधीक्षक के साथ शहाबुद्दीन द्वारा की गयी मारपीट के मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक शिवेंद्र प्रियदर्शी ने भी गवाही दी है. मालूम हो कि 23 जून, 2011 को यूपी के बलिया से दो अपराधी स्थानांतरित होकर सीवान जेल में आये थे.
उसी समय रुस्तम खान व शंकर दास जेल अधीक्षक के पास जाकर उन्हें वार्ड नंबर 15 में भेजने के लिए दबाव बनाने लगे. इस पर जेल अधीक्षक ने कहा कि पहले इनकी स्वास्थ्य जांच होगी. उसके बाद वार्ड नंबर पांच में भेजा जायेगा.
इस पर शहाबुद्दीन ने अपने समर्थकों के साथ जेल अधीक्षक के साथ गाली गलौज व मारपीट की . इसकी जानकारी विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने दी है. गवाह तत्कालीन जेल अधीक्षक शिवेंद्र प्रियदर्शी का जिरह बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने किया. अन्य चार मामलों में आंशिक सुनवायी की गयी. न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शहाबुद्दीन की पेशी हुई.
Prabhat Khabar Digital Desk
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