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व्यापारी वर्ग के आग्रह पर दस दिन बढ़ा अधिग्रहित भूमि को खाली कराने की तिथि

Updated at : 17 Jun 2025 7:46 PM (IST)
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व्यापारी वर्ग के आग्रह पर दस दिन बढ़ा अधिग्रहित भूमि को खाली कराने की तिथि

इंडो-नेपाल बॉर्डर भिट्ठामोड़ में एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट) की स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि को खाली कराने की तिथि में बदलाव करते हुए 10 दिनों का समय बढ़ा दिया गया है.

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सुरसंड. इंडो-नेपाल बॉर्डर भिट्ठामोड़ में एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट) की स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि को खाली कराने की तिथि में बदलाव करते हुए 10 दिनों का समय बढ़ा दिया गया है. यह समयावधि व्यापारी वर्ग के आग्रह पर बढ़ाया गया है. अधिग्रहित भूमि पर जीवन यापन के लिए व्यवसाय कर रहे व्यापारी वर्ग ने वहां से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के लिए 10 दिनों का समय लिया है. विदित हो कि सहायक अभियंता, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट स्थापना के लिए अर्जित भूमि पर स्थित संरचनाओं को हटाने का आदेश जारी किया गया था. जारी आदेशानुसार 17 जून 2025 की तिथि निर्धारित की गयी थी. जिसमें पुपरी के एसडीओ सह अनुमंडल दंडाधिकारी गौरव कुमार व पुपरी के एसडीपीओ अतनु दत्ता के वरीय प्रभार में पुपरी के डीसीएलआर डॉ अनंत कुमार, सुरसंड के सीओ सतीश कुमार व महिला पर्यवेक्षिका अंजली कुमारी को बतौर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों में सुरसंड थाना के पुअनि इंद्रदेव प्रसाद व प्रीति भारती व भिट्ठा थाना के पुअनि कुश कुमार की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. वहीं विधि-व्यवस्था संधारण को ले भिट्ठा थानाध्यक्ष को स्थल पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया था. इस बाबत सीओ सतीश कुमार ने बताया कि अधिग्रहित स्थल पर व्यापार कर रहे व्यवसायियों को 10 दिन का समय दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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