सीतामढ़ी. डीइओ प्रमोद कुमार साहू ने शिक्षक गौतम कुमार को निलंबित कर दिया है. उक्त कार्रवाई डीएम रिची पांडेय के फैसले के करीब छह माह बाद की गयी है. प्राथमिकी भी छह माह बाद ही करायी गयी थी. अक्तूबर- 2024 में डीएम के कोर्ट से फैसला आया था. इसके चार माह बाद डीइओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था. उनके आदेश के दो माह परिहार बीएओ ने प्राथमिकी करायी थी. उक्त शिक्षक श्री गांधी उच्च विद्यालय, परिहार के हैं. निलंबन अवधि में शिक्षक कुमार का मुख्यालय मेजरगंज बीइओ कार्यालय निर्धारित किया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का भी आदेश हुआ है.
चार पर दर्ज कराई गयी थी प्राथमिकी
गौरतलब है कि परिहार प्रखंड के सहरगामा गांव के राकेश सिंह ने उक्त स्कूल में हुए वित्तीय अनियमितता के बारे में डीपीजीआरओ सह एडीएम के बाद डीएम के यहां वाद दायर दिया था, जहां अपनी रिपोर्ट में डीइओ ने लिखा था कि गड़बड़ी की बात सामने आने पर होने पर प्रभारी प्रधान से विभिन्न योजनाओं की रिपोर्ट मांगी गयी थी. जांच में पता चला था कि उक्त विद्यालय के शिक्षक गौतम कुमार द्वारा विद्यालय कोष से 1594708:00 रूपये की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर गबन कर लिया गया है. वहीं, अन्य पर विद्यालय के समग्र शिक्षा अभियान हेतु संधारित खाता, विद्यालय छात्र कोष एवं विकास कोष के खातों के संधारण एवं भुगतान में भी वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ था. इसकी प्राथमिकी में शिक्षक गौतम कुमार, पूर्व प्रधान अता करीम, उदयानंद शर्मा व विजय कुमार को आरोपित किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है