सीतामढ़ी: सोनबरसा में शराब के नशे में हंगामा, जनप्रतिनिधि समेत सात लोग गिरफ्तार

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Police arrested seven people in liquor prohibition action in Sonbarsa

गिरफ्तार आरोपी

सीतामढ़ी के सोनबरसा में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस ने दो वार्ड पार्षदों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई. पढ़ें पूरी खबर…

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सीतामढ़ी के सोनबरसा से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट

Sitamarhi News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोनबरसा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नगर निगम वार्ड पार्षदों और दो पार्षद पतियों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी पर शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने का आरोप है. सोमवार को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

स्थानीय पुलिस के अनुसार सोनबरसा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम विशेष गश्त और छापेमारी अभियान चला रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि चांदनी चौक के समीप कुछ लोग नशे की हालत में हंगामा कर रहे हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी संदिग्धों को हिरासत में ले लिया.

ब्रेथ एनालाइजर जांच में पुष्टि

पुलिस सभी को सोनबरसा थाना लाई, जहां ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई. जांच रिपोर्ट में सातों लोगों द्वारा शराब सेवन किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

जनप्रतिनिधि भी गिरफ्त में

गिरफ्तार लोगों में सीतामढ़ी नगर निगम के जनप्रतिनिधि और उनके परिजन भी शामिल हैं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • सीमांत शेखर, वार्ड संख्या 31 के पार्षद
  • अंशु प्रसाद, वार्ड संख्या 4 के पार्षद
  • मनीष पंडित, वार्ड संख्या 3 के पार्षद पति
  • बिक्की चौधरी, वार्ड संख्या 43 के पार्षद पति
  • सचिन कुमार
  • राजू पासवान
  • बृजेश पासवान

क्या बोले थानाध्यक्ष

थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इसका सख्ती से पालन कराना पुलिस की प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि. सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

सभी आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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