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हत्या मामले के तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 21 Nov 2025 5:42 PM (IST)
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हत्या मामले के तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास

शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच वर्ष पूर्व बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त सिपाही शत्रुध्न सिंह की हत्या मामले के तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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सीतामढ़ी कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) प्रथम राजीव कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच वर्ष पूर्व बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त सिपाही शत्रुध्न सिंह की हत्या मामले के तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. सजा पाने वालों में मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला टोले जगीरहा निवासी दुखा साह के पुत्र जीतन साह, दिनेश साह एवं शिवशंकर साह के पुत्र रामू साह शामिल है. कोर्ट ने भादवि की धारा 304(एक) में उक्त सजा दी है. वहीं, दिनेश साह व रामू साह को 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड तथा दिव्यांगता की वजह से जीतन साह को पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीनों को दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं, भादवि की धारा 201 में तीनों को तीन-तीन वर्ष कारावास तथा दिनेश साह व रामू को पांच-पांच हजार अर्थदंड तथा तीसरे अभियुक्त जीतन साह को एक हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर 20-20 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद ने बहस किया. बताते चले कि सहियारा थाना क्षेत्र के गजहरवा गांव निवासी ददन सिंह ने 18 जून 2020 को मेजरगंज थाना में आवेदन देकर भाई शत्रुध्न सिंह की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

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