सीतामढ़ी. डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने बोखड़ा प्रखंड के एक प्रधान शिक्षक प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया है. प्रधान शिक्षक पर विभागीय नियमों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप है. जांच में इसकी पुष्टि होने पर डीईओ ने प्रधान शिक्षक के खिलाफ यह कार्रवाई की है. निलंबन अवधि में प्रधान कुमार का मुख्यालय पुपरी के बीईओ का कार्यालय निर्धारित किया गया है. — मवि, चकौती का है मामला उक्त मामला मध्य विद्यालय, चकौती का है. बताया गया है कि किसी ने एडीएम के निदेशक से शिकायत की थी कि प्रधान शिक्षक प्रमोद कुमार अपने पुत्र को ही एमडीएम का भेंडर बना लिए हुए है, जबकि ऐसा करना नियम के विपरीत है. निदेशक के निर्देश पर डीईओ साहू ने एडीएम के जिला समन्वयक व जिला साधन सेवी से उक्त शिकायत की जांच कराई. जांच में पता चला कि वास्तव में प्रधान शिक्षक कुमार के द्वारा अपने पुत्र को ही एमडीएम का भेंडर बना लिया गया है. उनके पुत्र कर्णजीत कुमार का सौरिया में “खुशी किराना स्टोर ” है. — पुत्र को भेंडर बनाना नियम विपरीत : डीईओ डीईओ ने कहा है, निदेशालय के विभिन्न पत्रों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में चयनित भेंडर किसी परिस्थिति में प्रधानाध्यापक, प्रखंड साधन सेवी, जिला साधनसेवी, एमडीएम के डीपीओ अथवा एमडीएम में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी के परिवार का कोई सदस्य अथवा निकट संबंधी नहीं होना चाहिए. इससे स्पष्ट है कि मवि, चकौती के प्रधान शिक्षक कुमार द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पुत्र को भेंडर बनाया गया है, जो नियम विरूद्ध है. डीपीओ के पत्र के आलोक में निलंबित करने के साथ ही डीईओ ने प्रधान कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है.
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