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Sitamarhi : तीन डीलर के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

Updated at : 18 Sep 2025 10:21 PM (IST)
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Sitamarhi : तीन डीलर के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

रसलपुर पंचायत के तीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी के साथ ही नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया है.

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सीतामढ़ी. सदर एसडीओ आनंद कुमार ने खाद्यान्न गबन के मामले में डुमरा प्रखंड की रसलपुर पंचायत के तीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी के साथ ही नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया है. निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर उक्त कार्रवाई की गई है. इससे पूर्व भी वहां के एक डीलर का लाइसेंस रद्द कर उसके खिलाफ उक्त दोनों कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. डीलर रामस्वार्थ पासवान के खिलाफ कार्रवाई की गई है. बताया गया है कि डुमरा एमओ ने छह सितंबर को उक्त डीलर की दुकान का निरीक्षण किया था. परख ऐप के माध्यम से ऑनलाईन निरीक्षण में गड़बड़ी मिली थी. फिर भौतिक सत्यापन में भौतिक सत्यापन के दौरान पॉस मशीन में अवशेष बचे 166.01 क्विं. चावल एवं 79.24 क्विं गेहूं कम पाया गया था. साथ ही वर्तमान माह के खाद्यान्न का वितरण नहीं करने का भी मामला सामने आया था. बाद में उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था. अब प्राथमिकी व नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया गया है. उसी पंचायत के डीलर अभिषेक कुमार की भी दुकान का निरीक्षण किया गया था. उस दौरान उनके गोदाम में 223.86 क्विं. चावल एवं 66.45 क्विं गेहूं कम पाया गया था. इसको लेकर डीलर से जवाब भी मांगा गया था. फिर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. अब सदर एसडीओ आनंद कुमार द्वारा डीलर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी के साथ कम पाए गए खाद्यान्न की राशि की वसूली के लिए डुमरा एमओ को नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया गया है. उसी पंचायत के डीलर गोनौर शर्मा ने खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया गया है. निरीक्षण में उक्त डीलर की दुकान में 181.77 क्विं चावल एवं 58.83 क्विं. गेहूं कम पाया गया था. इसको लेकर शर्मा का लाइसेंस रद कर दिया गया था. अब कानूनी कार्रवाई के तहत प्राथमिकी व राशि की वसूली को नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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