रून्नीसैदपुर. बागमती तटबंध अधिग्रहित सरकारी भूमि पर अनाधिकृत संरचना का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिये जाने को लेकर एक प्राथमिकी महिंदवारा थाना में दर्ज की गयी है. बागमती प्रमंडल शिवहर के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के बलुआ पंचायत के वार्ड संख्या 12 नुनौरा गांव निवासी चंद्रदेव ठाकुर को आरोपित किया गया है. कहा है कि बागमती प्रमंडल शिवहर अंतर्गत अनाधिकृत संवेदक द्वारा महिंदवारा थाना क्षेत्र के नुनौरा में बागमती नदी के दायां तटबंध के बीच क्लोजर कार्य कराया जा रहा है. तटबंध निर्माण हेतु सरकार के द्वारा वर्ष 1978-79 के मध्य भूमि अधिग्रहण किया गया था. तटबंध अधिग्रहित सरकारी भूमि पर अनाधिकृत संरचना का निर्माण आरोपित के द्वारा कर लिया गया है, जिसके कारण तटबंध निर्माण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने में बाधा पहुंच रही है. सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु आरोपित को विभिन्न समय अंतराल पर कई बार मौखिक रूप से निदेशित भी किया गया. किंतु, आरोपित के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है. बताया है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से बागमती नदी के दायें भाग को बाढ़ से बचने हेतु महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गयी है.
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