Sitamarhi : हाइकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण
Updated at : 20 Dec 2025 5:45 PM (IST)
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प्रखंड के बबुरवन पंचायत के परवाहा चौक स्थित सरकारी जमीन को पटना हाइकोर्ट के आदेश के आधार पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया.
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परिहार
. प्रखंड के बबुरवन पंचायत के परवाहा चौक स्थित सरकारी जमीन को पटना हाइकोर्ट के आदेश के आधार पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया. सदर एसडीओ व एसडीपीओ के संयुक्त आदेश के आलोक में परवाहा चौक स्थित खाता संख्या- 830 खेसरा-1138 की सरकारी जमीन पर बद्री साह के दोनों पुत्र देवचंद्र साह व शिवचंद साह अवैध रूप से कब्जा कर दुकान चला रहे था. संयुक्त पत्र के अनुसार, जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए परवाहा निवासी निरंजन राय के पुत्र योगेंद्र राय ने हाइकोर्ट, पटना में एक याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने जिला प्रशासन को उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था. शनिवार को दंडाधिकारी सह सीओ मोनी कुमारी व थानाध्यक्ष सुमित कुमार व दर्जनों महिला व पुरुष बल के मौजुदगी में अतिक्रमित भुमि को जेसीबी से तोड़ा गया है. हालांकि जेसीबी को देखते ही उक्त दोनों अतिक्रमित लोगों के परिजनों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन एक न मानी और देखते ही देखते दोनों दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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