129 प्राइवेट स्कूलों से डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण

Updated at : 28 Mar 2025 10:04 PM (IST)
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129 प्राइवेट स्कूलों से डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण

प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में चयनित बच्चों के नामांकन में जिले के 129 प्राइवेट स्कूल रूचि नहीं ले रहे हैं.

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डुमरा. प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में चयनित बच्चों के नामांकन में जिले के 129 प्राइवेट स्कूल रूचि नहीं ले रहे हैं. शिक्षा विभाग ने ऐसे चिन्हित स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई के तहत स्कूल का यू-डायस कोड को स्थायी रूप से बंद कर प्रस्वीकृति रद्द करने की तैयारी शुरू कर रही है. डीईओ ने इसे आरटीई का उल्लंघन बताते हुए सभी 129 स्कूलों के प्राचार्य से 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. डीईओ ने स्कूलों से पृच्छा किया है कि इस कोताही को लेकर क्यों नहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में नियम संगत विभागीय कार्रवाई करते हुए आपके विद्यालय का यू-डायस कोड स्थायी रूप से बंद कर प्रस्वीकृति रद्द कर दिया जाये. विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये गए स्कूलों में डुमरा के 40 तो रुन्नीसैदपुर व पुपरी के 17-17 स्कूल शामिल हैं. इसी तरह रीगा के 15, सोनबरसा, बैरगनिया, बाजपट्टी व बथनाहा के छह-छह स्कूल, सुरसंड के चार, सुप्पी व परिहार के तीन-तीन, परसौनी के दो एवं बेलसंड, बोखरा, मेजरगंज व नानपुर के एक-एक स्कूल शामिल हैं.

— क्या कहते है अधिकारी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाना है, लेकिन 129 स्कूलों के द्वारा चयनित बच्चो के नामांकन करने में कोताही बरती जा रही हैं. ऐसे चिन्हित स्कूलों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया हैं. जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई भी तय हैं.

प्रमोद कुमार साहू, डीईओ

बॉक्स के लिए –

— आरटीई के तहत द्वितीय चरण का शेड्यूल जारी, 10 अप्रैल तक होगा पंजीकरण

डुमरा: प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रथम चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया संचालित हैं. वहीं शेष बच्चों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विभाग ने द्वितीय चरण की शुरुआत कर समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया हैं. विभाग के अनुसार द्वितीय चरण के तहत 10 अप्रैल तक छात्रों का पंजीकरण किया जाएगा. वहीं 26 मार्च से 12 अप्रैल तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन तो 15 अप्रैल को अपराह्न 3.30 बजे तक सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा. 16 से 25 अप्रैल तक चयनित छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा.

— ज्ञानदीप पोर्टल से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग

बताया गया है आरटीई के तहत नामांकन की सभी प्रक्रिया का ऑनलाइन मॉनिटरिंग ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा. इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ सुभाष कुमार ने सभी बीईओ व प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को पत्र भेजकर नामांकन से संबंधित कार्रवाई ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया है.

— नामांकन के लिए महत्वपूर्ण कागजात

• जन्म प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण पत्र

• माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड

• माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर

• बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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