Sitamarhi : धान खरीद में गड़बड़ी के मामले में पैक्स अध्यक्ष को मिली क्लीन चिट

Updated at : 12 Apr 2025 6:37 PM (IST)
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Sitamarhi : धान खरीद में गड़बड़ी के मामले में पैक्स अध्यक्ष को मिली क्लीन चिट

पैक्स अध्यक्ष भीष्म प्रसाद पर लगे धान खरीद में गड़बड़ी/गबन के आरोप में उन्हें क्लीनचिट मिल गई है.

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— आधा दर्जन किसानों की इस गलती को जांच में माना गया भूल Sitamarhi : सीतामढ़ी. जिले के डुमरा प्रखंड की विशनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भीष्म प्रसाद पर लगे धान खरीद में गड़बड़ी/गबन के आरोप में उन्हें क्लीनचिट मिल गई है. आरोपों की जांच करा कर डीसीओ अरविंद उद्धव द्वारा डीएम को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है. रिपोर्ट में पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ गबन के आरोप को असत्य करार दिया गया है. वहीं, जिन किसानों ने पोर्टल पर खेती की जमीन का अधिक रकवा व गलत नाम दर्ज कर धान बेची थी, उसे रिपोर्ट में किसानों की भूल बताया गया है, तो शिकायतकर्ता ने उक्त भूल को जानबूझ कर गलती माना है. — रीगा बीसीओ ने की थी जांच गांव के सूरज प्रसाद ने पैक्स अध्यक्ष की शिकायत की थी. डीसीओ द्वारा इसकी जांच रीगा बीसीओ से करा डीएम को रिपोर्ट भेज वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है. डीसीओ अरविंद उद्धव ने बताया कि रिपोर्ट के आलोक में आगे की कार्रवाई के बिंदु पर डीएम को निर्णय लेना है. बताया गया है कि गैर रैयत राम कुमार से 125 क्विं. धान की खरीद की गई है. खेल मालिक रामनंदन प्रसाद सिंह से ऑनलाइन के दौरान भूलवश 03 एकड़ की जगह 7.56 एकड़ दर्ज हो गया था. यह भी बताया है कि गैर रैयत सुभाष कुमार से 84 क्विं. धान खरीद की गई. कुमार ने आवेदन में 6.46 एकड़ जमीन का उल्लेख भूलवश देवेंद्र राय के नाम से कर दिया था. — इनसे भी जमीन का उल्लेख भूलवश उक्त दो किसानों के अलावा अन्य किसानों से भी भूल से ऑनलाइन के दौरान अधिक जमीन का उल्लेख हो गया था. रिपोर्ट के अनुसार, शैल देवी, रामशंकर प्र. सिंह की खेत को लीज पर लेकर खेती करती हैं. वैसे ऑनलाइन के दौरान 5.17 एकड़ जमीन का उल्लेख उमेश प्रसाद सिंह के नाम कर दी थी. इसी तरह राम प्रवेश राय, वीणा देवी की जमीन लीज पर लेकर खेती की थी, पर आवेदन के क्रम में गलती से उत्तराधिकारी के रूप में लक्ष्मी देवी के नाम का उल्लेख कर दी थी. राय ने 5.87 जमीन का उल्लेख कर 75 क्विं धान बेचे थे. रिपोर्ट में डीसीओ ने कहा है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा पोर्टल पर निबंधित किसानों से ही धान खरीद की गई है. गबन का आरोप सही प्रतीत नहीं होता है.

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