— बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ पर अनुमंडल कार्यालय, सदर में शपथ समारोह का आयोजन
सीतामढ़ी
. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रथम वर्षगांठ पर जिला प्रशासन सीतामढ़ी एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) के संयुक्त तत्वाधान में अनुमंडल कार्यालय, सदर सीतामढ़ी के प्रांगण में बाल विवाह के खिलाफ शपथ समारोह का आयोजन किया गया. अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी आनंद कुमार के द्वारा शपथ समारोह में शामिल लोगों को बाल विवाह रोकथाम हेतु सामूहिक रूप से प्रयास करने एवं जन जन को जागरूक करने हेतु शपथ दिलाया गया. इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पुरुषों के लिये न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है. बाल विवाह शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान है. उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के एकजुटता से ही बाल विवाह का उन्मूलन संभव है. शपथ समारोह में सभी ने मिलकर बाल विवाह के खिलाफ एकजुटता के साथ जन जन को जागरूक करने का संकल्प लिया. इस मौके पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) के अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी, शिवशंकर ठाकुर, रविन कुमार, अदिथी के प्रतिनिधि अमन कुमार, चंदन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

