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कोर्ट ने पिता-पुत्र को दी जमानत, फिर, भासर पुलिस पिकेट ने हिरासत में लिया

Updated at : 30 May 2025 7:27 PM (IST)
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कोर्ट ने पिता-पुत्र को दी जमानत, फिर, भासर पुलिस पिकेट ने हिरासत में लिया

भासर पुलिस पिकेट ने शुक्रवार को बिजली चोरी के केस में थाना से अग्रिम जमानत नहीं लेने पर पिता व पुत्र को हिरासत में ले लिया.

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सीतामढ़ी. भासर पुलिस पिकेट ने शुक्रवार को बिजली चोरी के केस में थाना से अग्रिम जमानत नहीं लेने पर पिता व पुत्र को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिया गया व्यक्ति भासर मछहा अन्हारवन निवासी नागेंद्र सिंह एवं पुत्र रामनाथ कुमार शामिल है. बाद में दोनों को छोड़ दिया गया. जानकारी के अनुसार, 24 अक्टूबर 2024 को बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरी को लेकर करीब 2 लाख 69 हजार 593 रुपये का बतौर जुर्माना लगाया गया था. जिसको लेकर विभाग के जेइ के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बाद में आरोपी पिता पुत्र बिजली विभाग के तिरहुत क्षेत्र स्पेशल कोर्ट मुजफ्फरपुर में 21 मई 2025 को आवेदन देकर जुर्माना की राशि किश्त में देने व अग्रिम जमानत देने की न्यायालय से गुहार लगायी थी. जिस पर न्यायालय के द्वारा 23 मई 2025 को जमानत व किश्त में जुर्माना की राशि जमा करने की अनुमति दी गयी. पीड़िता का आरोप है कि अग्रिम जमानत का कागज दिखाने के बावजूद भासर पिकेट की पुलिस घंटों बैठाया. साथ ही दुर्व्यवहार किया. पुलिस वाले थाने से 41 का लाभ लेने का दबाव बना रहे थे. वहीं, पिकेट प्रभारी अनुराग कुमार का कहना है कि गांव के उपमुखिया व वार्ड सदस्य के माध्यम से पिता पुत्र को पिकेट बुलाया गया. सभी लोगों की मौजूदगी में नियमित बेल के लिए 41 का लाभ देने के लिए आधार कार्ड की मांग की गयी. आधार कार्ड लाने के नाम पर रामनाथ कुमार वहां से निकल गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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