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राशन कार्ड पर मिलेगा खाद्यान्न व केरोसिन

डुमरा : राज्य सरकार ने अगले आदेश तक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न व केरोसिन उपलब्ध कराने को कहा है. सितंबर 15 में जारी पत्र में आपूर्ति विभाग ने सितंबर 15 से जून 16 तक राशन व केरोसिन कूपन के आधार पर वितरण कराने का निर्देश दिया गया था. लाभुकों को जुलाई 15 से […]

डुमरा : राज्य सरकार ने अगले आदेश तक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न व केरोसिन उपलब्ध कराने को कहा है. सितंबर 15 में जारी पत्र में आपूर्ति विभाग ने सितंबर 15 से जून 16 तक राशन व केरोसिन कूपन के आधार पर वितरण कराने का निर्देश दिया गया था.

लाभुकों को जुलाई 15 से जून 16 तक का राशन व केरोसिन कूपन उपलब्ध कराया गया था. चालू वर्ष 2016-17 में जुलाई 16 से जून 17 तक के राशन व केरोसिन कूपन के मुद्रण व आपूर्ति के लिए सरकार के स्तर से निविदा प्रकाशित की गयी थी, जिसके विरुद्ध किसी के द्वारा हाई कोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी 6390/216 दायर कर दिया गया. हाई कोर्ट द्वारा 12 अप्रैल 16 को पारित आदेश के द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने पर रोक लगा दिया गया. 27 जून 16 को सुनवाई कर हाई कोर्ट द्वारा उक्त याचिका को रद्द कर दिया गया.

सरकार का निर्देश : आपूर्ति विभाग के सरकार के संयुक्त सचिव प्रकाश कुमार ने डीएम को पत्र भेज कहा है कि जब तक राशन व केरोसिन कूपन की छपाई नहीं हो जाती है और लाभुकों को दोनों कूपन उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, तब तक जुलाई 16 से अगले आदेश तक राशन कार्ड पर खाद्यान्न व केरोसिन उपलब्ध कराया जाना है.
एमओ द्वारा डीलरों को पूर्विकताप्राप्त, अंत्योदय व केरोसिन लाभुकों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा. डीलरों को लाभुकों की सूची के अनुसार खाद्यान्न व केरोसिन का वितरण राशन कार्ड के आधार पर किया जायेगा और वितरण की प्रवृष्टि राशन कार्ड में भी की जायेगी. डीलरों द्वारा कार्ड के आधार पर किये गये वितरण का पंजी में संधारण किया जायेगा. डीलरों द्वारा वितरित की गयी खाद्यान्न व केरोसिन की पंजी का दो प्रति में छाया प्रति करा कर एमओ को उपलब्ध करायी जायेगी.
कहते हैं डीएसओ
डीएसओ रविकांत सिन्हा ने बताया कि सरकार के ताजा आदेश से सभी एसडीओ व एमओ को अवगत करा दिया गया है. साथ हीं कूपन प्राप्त होने तक कार्ड के आधार पर राशन व केरोसिन का वितरण कराने को कहा गया है.

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