कॉपीराइट अधिनियम के तहत तीन पर प्राथमिकी

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कॉपीराइट अधिनियम के तहत तीन पर प्राथमिकीसीतामढ़ी : प्रसिद्ध टीवी कंपनी स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जिले के तीन लोगों पर बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी व अनधिकृत तरीके से स्टार भुगतान चैनलों का प्रसारण व पुन: प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है. आरोपित शहर के बासुश्री चौक, शिव नारायण धर्मशाला […]

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कॉपीराइट अधिनियम के तहत तीन पर प्राथमिकीसीतामढ़ी : प्रसिद्ध टीवी कंपनी स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जिले के तीन लोगों पर बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी व अनधिकृत तरीके से स्टार भुगतान चैनलों का प्रसारण व पुन: प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है. आरोपित शहर के बासुश्री चौक, शिव नारायण धर्मशाला निवासी आरके एंड सन्स एंड ज्वेलर्स के मे. अरुण कुमार, पासवान चौक, राम पदारथ नगर निवासी केबल संचालक मे. सुशील कुमार उर्फ लल्लू जी व मेन रोड, मस्जिद गली स्थित केबल संचालक मे. संजय कुमार पर मुजफ्फरपुर के निर्मला मार्केट स्थित ट्राइडेंट इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के साथ मिली भगत कर गैर कानूनी तौर पर स्टार चैनलों का फीड लेकर प्रसारण व पुन: प्रसारण करने का आरोप लगाया है. कहा है कि स्टार इंडिया प्रा लि के स्टार गोल्ड, स्टार मूविज, स्टार वन, लाइफ ओके, स्टार प्लस, स्टार उत्सव, स्टार वर्ल्ड, चैनल वी, स्टार गोल्ड एक्शन व स्टार स्पोर्टस समेत अन्य चैनलों के प्रसारण के लिए पूरे देश के केबल व डीटीएच संचालकों को कंपनी द्वारा इंटिग्रेटिव डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर सह डिकोडर बॉक्स उपलब्ध कराया जाता है. परंतु उक्त लोगों ने ऐसा नहीं किया है.

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