... और डीपीओ स्थापना ने वापस लिया कार्रवाई
— इाइ कोर्ट में तलब किये गये थे डीपीओ व पंचायत सचिव — प्रावि बनौल के शिक्षक ने दायर किया था मामला — डीपीओ व सचिव के साथ शिक्षक भी आरोप मुक्त बोखड़ा : प्राथमिक विद्यालय, बनौल ब्रह्म स्थान के शिक्षक राजेश कुमार ने निलंबन के बाद सेवा मुक्त की कार्रवाई की अनुशंसा के विरोध […]
— इाइ कोर्ट में तलब किये गये थे डीपीओ व पंचायत सचिव — प्रावि बनौल के शिक्षक ने दायर किया था मामला — डीपीओ व सचिव के साथ शिक्षक भी आरोप मुक्त बोखड़ा : प्राथमिक विद्यालय, बनौल ब्रह्म स्थान के शिक्षक राजेश कुमार ने निलंबन के बाद सेवा मुक्त की कार्रवाई की अनुशंसा के विरोध में हाइ कोर्ट में एक मामला दायर किया था. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने गत दिन उक्त मामले में डीपीओ स्थापना प्रेमचंद्र व पंचायत सचिव सियाराम पासवान को तलब किया था. इाइ कोर्ट ने शिक्षक राजेश पर लगाये गये आरोपों को साबित करने को कहा. इस पर डीपीओ कुछ नहीं बोल पाये और की गयी कार्रवाई को वापस ले लिया. इाइ कोर्ट ने नियमित शिक्षक को प्रधान का प्रभार देने का आदेश देते हुए डीपीओ व सचिव को आरोप मुक्त कर दिया. साथ ही शिक्षक राजेश कुमार को प्रधान का प्रभार नियमित शिक्षक को सौंप देने का आदेश दिया गया. इाइ कोर्ट ने प्रभार नहीं सौंपने पर शिक्षक राजेश कुमार के खिलाफ नियमानुकूल कार्रवाई करने की हरी झंडी दी. — क्या कहते हैं बीइओ बीइओ रामवृक्ष सिंह ने बताया कि नियमित शिक्षक को हीं प्रभार देना है. इसके लिए डीइओ से मार्गदर्शन मांगा जायेगा और आगे की कार्रवाई की जायेगी.
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