सूचना आयोग ने बीइओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
Updated at : 04 Dec 2019 12:23 AM (IST)
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बैरगनिया : राज्य सूचना आयोग ने ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपने फैसले में बैरगनिया के तत्कालीन बीइओ अजय कुमार त्रिवेदी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं वर्तमान प्रभारी बीइओ हरिश्चंद्र राय को एक माह के अंदर आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. राज्य […]
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बैरगनिया : राज्य सूचना आयोग ने ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपने फैसले में बैरगनिया के तत्कालीन बीइओ अजय कुमार त्रिवेदी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
वहीं वर्तमान प्रभारी बीइओ हरिश्चंद्र राय को एक माह के अंदर आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. राज्य सूचना आयोग के आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने फैसले में कहा है कि प्रतिवादी बीइओ ने जान-बूझ कर आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुये वादी द्वारा मांगी गयी सूचना को उपलब्ध नहीं कराया.
आयोग ने अधिरोपित अर्थदंड की सूचना सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीएम, कोषागार पदाधिकारी व महालेखाकार को भी भेज दी है. मालूम हो कि बैरगनिया नगर पंचायत के भकुरहर वार्ड नंबर-16 निवासी विनोद कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी सह तत्कालीन बीइओ से बैरगनिया नगर में संचालित हो रहे अवैध शैक्षणिक कोचिंग संस्थानों के बारे में आरटीआइ के अंतर्गत जानकारी मांगी थी.
परंतु बीइओ द्वारा इस संबंध में प्रार्थी को निर्धारित समय पर समुचित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. उसके बाद श्री कुमार मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह डीइओ के यहां इसकी शिकायत की थी. जब डीइओ द्वारा भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, तब उन्होंने राज्य सूचना आयोग से मामले की शिकायत की थी.
मामले में राज्य सूचना आयोग ने बीइओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी लोक सूचना पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सूचना उपलब्ध नहीं करायी. आयोग ने मामले को आदेश का अवहेलना मानते हुए 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए एक माह के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. आयोग के इस फैसले के बाद लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप है.
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