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शराब पीने के आरोप में दो को तीन माह का कारावास

Updated at : 06 Jul 2019 2:12 AM (IST)
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शराब पीने के आरोप में दो को तीन माह का कारावास

डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को शराब पीने के मामले में आरोपित दो व्यक्ति को तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में छत्तीसगढ़ राज्य के विलासपुर जिले के सोन लोहरसी थाना क्षेत्र के कोहरसी गांव निवासी संतोष चौहान एवं जांजगीर जिले के […]

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डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को शराब पीने के मामले में आरोपित दो व्यक्ति को तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनायी है.

सजा पाने वालों में छत्तीसगढ़ राज्य के विलासपुर जिले के सोन लोहरसी थाना क्षेत्र के कोहरसी गांव निवासी संतोष चौहान एवं जांजगीर जिले के कटनी निवासी पुनने राय शामिल है. सजा पाने वाले दोनों आरोपित अपने अपराध का न्यायालय के समक्ष कबूल किया, जहां न्यायालय ने उसे तीन माह की सजा सुनाते हुए जेल में बिताये समय को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया. चूंकि आरोपित तीन माह से अधिक समय से जेल में बंद था, जिस कारण उसकी सजा की अवधि पूरी करते हुए कोर्ट ने उसे मुक्त करने का आदेश दिया है.
मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीगोपाल ने पक्ष रखा. मालूम हो कि पुपरी थाने की पुलिस ने वर्ष 2018 में दोनों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था. इस संबंध में दोनों के विरुद्ध पुपरी थाना कांड संख्या 664/18 दर्ज था.
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