यौन शोषण मामले में एक को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 Jun 2018 5:19 AM (IST)
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डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को दलित लड़की से यौन शोषण मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद रीगा थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव निवासी लालबाबू महतो के पुत्र गुड्डु कुमार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार […]
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डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को दलित लड़की से यौन शोषण मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद रीगा थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव निवासी लालबाबू महतो के पुत्र गुड्डु कुमार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है.
एससीएसटी की धारा 3(2)(5) में उक्त सजा सुनायी गयी है. इसके अतिरिक्त आरोपित को भादवि की धारा 363 व 363(ए) में पांच वर्ष सश्रम कारावास, भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष सश्रम कारावास, विशेष पॉक्सो एक्ट की धारा 31 डब्लू एक में एक में एक वर्ष कारावास एवं एक हजार अर्थदंड, पॉक्सो की धारा चार में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा 12 में दो वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी तथा आरोपित ने जितनी अवधि जेल में गुजारा है, उसका सजा में समायोजन किया जायेगा.
ऐसे अपराध से समाज को जाता है गलत संदेश
मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा तथा बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू राय ने बहस की. सरकार पक्ष के अधिवक्ता ने इस अपराध को घृणित अपराध बताते हुए कोर्ट से कहा कि इस प्रकार के लोगों के कारण समाज में गलत संदेश जाता है, लिहाजा ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी व अधिकतम सजा सुनायी जाए. मालूम हो कि कोर्ट ने 14 जून को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद गुड्डु कुमार को दोषी करार दिया था.
प्रथम एडीजे की अदालत ने सुनाया फैसला
रीगा थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव की घटना
10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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