व्यापार मंडल व पैक्स में होगी धान की खरीद
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पांच अप्रैल से शुरू होनी थी गेहूं की खरीद
व्यापार मंडल व पैक्स में होगी धान की खरीद सीतामढ़ी : जिला प्रशासन द्वारा गेहूं की खरीद को सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया. हालांकि कारण चाहे जो हो, उक्त आदेश काफी विलंब से निकला है. खास बात यह कि सभी पैक्सों को गेहूं की खरीद नहीं करनी है. खरीदारी सिर्फ व्यापार मंडल को […]
सीतामढ़ी : जिला प्रशासन द्वारा गेहूं की खरीद को सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया. हालांकि कारण चाहे जो हो, उक्त आदेश काफी विलंब से निकला है.
खास बात यह कि सभी पैक्सों को गेहूं की खरीद नहीं करनी है. खरीदारी सिर्फ व्यापार मंडल को करनी थी, लेकिन जिन प्रखंडों में व्यापार मंडल क्रियाशील नहीं है, वहां पैक्स का चयन किया गया है. यानि हर प्रखंड में व्यापार मंडल या किसी पैक्स को ही खरीदारी करनी है. गेहूं की खरीदारी में हो रहे विलंब को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत कुमार मुन्ना ने भी डीएम को आवेदन देकर अवगत कराया था.
गेहूं का मूल्य 1735 रुपये क्विंटल तय
30 जून तक गेहूं की खरीदारी की जायेगी. दर 1735 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. पांच हजार एमटी गेहूं की खरीदारी करनी है. एसएफसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
जारी पत्र के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर किसानों से गेहूं की खरीदारी की जायेगी. अगर कोई किसान विभाग के वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं करा पाये तो वे वसुधा केंद्र पर पंजीकरण करा गेहूं की बिक्री कर सकेंगे. ऑनलाइन पंजीकरण में भूमि की विवरणी व फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आवेदन लेना है.
प्रखंडवार चयनित व्यापार मंडल व पैक्स
बैरगनिया, डुमरा, रून्नीसैदपुर व बाजपट्टी प्रखंड में व्यापार मंडल को गेहूं की खरीद करनी है. वही, रीगा में बुलाकीपुर पैक्स, सुप्पी में बरहड़वा पैक्स, सोनबरसा में भूतही, बथनाहा में डायन छपरा, मेजरगंज में रतनपुर, परिहार में कोइरिया पीपरा, बोखरा में सिंघाचौरी, नानपुर में बिरार, सुरसंड में पठनपुरा, चोरौत में बर्री बेहटा, पुपरी में डुम्हारपट्टी, बेलसंड में जाफरपुर व परसौनी प्रखंड में गिसारा पैक्स को गेहूं की खरीद करने की हरी झंडी मिली है. बताया गया है कि उक्त पैक्सों का चयन डीसीओ द्वारा की गयी है. सभी प्रखंडों के लिए अलग-अलग अधिकारी नोडल पदाधिकारी नामित किये गये है.
48 घंटे के अंदर करना है भुगतान
पत्र में डीएम ने गेहूं की खरीद के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में भुगतान करने का आदेश दिया है. समय पर गेहूं को जमा नहीं करने वाले व्यापार मंडल व पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. एक किसान 150 क्विंटल तक गेहूं की बिक्री कर सकेगा. दूसरे के खेत में खेती करने वाले किसान 50 क़्वींटल तक गेहूं बेच पायेंगे. हालांकि उन्हें किसान सलाहकार व वार्ड सदस्य से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेना होगा कि दूसरे की खेत में खेती करते है.
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