40 फीसदी व्यवसायी नहीं भर रहे आयकर रिटर्न

Published at :20 Dec 2017 2:20 AM (IST)
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40 फीसदी व्यवसायी नहीं भर रहे आयकर रिटर्न

उदासीनता . जिले में छह हजार व्यवसायी हैं निबंिधत िरटर्न नहीं भरने पर विलंब शुल्क का प्रावधान डुमरा : वस्तु एवं सेवा कर के तहत जिले में करीब छह हजार व्यवसायी निबंधित हैं. इसमें करीब 40 फीसदी व्यवसायी ऐसे हैं जो जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं. वाणिज्य कर विभाग ने ऐसे […]

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उदासीनता . जिले में छह हजार व्यवसायी हैं निबंिधत

िरटर्न नहीं भरने पर विलंब शुल्क का प्रावधान
डुमरा : वस्तु एवं सेवा कर के तहत जिले में करीब छह हजार व्यवसायी निबंधित हैं. इसमें करीब 40 फीसदी व्यवसायी ऐसे हैं जो जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं. वाणिज्य कर विभाग ने ऐसे व्यवसायियों को समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क का प्रावधान किया है. बताया गया है कि जीएसटी आर वन के तहत निबंधित व्यवसायियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गयी है. वहीं, जीएसटी आर थ्री बी दाखिल करने की तिथि 20 दिसंबर व जीएसटी आर फोर रिटर्न की आखिरी तिथि 24 दिसंबर है.
पेशा कर देना अनिवार्य
वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए पेशा कर 31 मार्च 2016 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा. विभाग के अनुसार पेशा कर जीएसटी से अलग है. इसके लिए तीन लाख रुपये से अधिक के आय पर एक हजार रुपये, पांच लाख से अधिक के आय पर दो हजार रुपये व 10 लाख से अधिक की आय पर 2500 रुपये पेशा कर निर्धारित किया गया है.
नि:शुल्क हुई व्यवस्था
वाणिज्य कर उपायुक्त सुनीता कुमारी ने बताया कि विभाग की ओर से रिटर्न दाखिल करने की सरल व्यवस्था की गयी है. साथ हीं अंचल कार्यालय में सुविधा केंद्र भी स्थापित किये गये हैं. कारोबारियों के सहयोग के लिए विभागीय स्तर से आउट रिच प्रोग्राम संचालित कर रिटर्न भरने में परेशानी है. उनके लिये वाणिज्य कर कार्यालय व डीआरसीसी में नि:शुल्क रिटर्न भरने की व्यवस्था की गयी है.
सुनीता कुमारी, वाणिज्य कर उपायुक्त
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